
झालावाड़.अगले शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिए राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 8 के सभी विद्यार्थियों एवं कक्षा 9 से 12 की सभी छात्राओं, अनुसूचित जाति एवं जन जाति के छात्र तथा वे छात्र जिनके माता-पिता आयकर दाता नहीं है। उनको नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके लिए शिक्षा निदेशक ने अधिकारियों से शाला दर्पण पोर्टल पर छात्रों की संया दर्ज करने के निर्देश दिए है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक आशीष मोदी ने आदेश में संस्कृत शिक्षा राजस्थान के निदेशक जयपुर, सभी मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक तथा जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग उदयपुर के आयुक्त को निर्देश दिए है कि शाला दर्पण पोर्टल पर नि:शुल्क पाठ्य पुस्तक मॉडयूल में सत्र 2024-25 के वितरण की शत प्रतिशत प्रविष्टि आवश्यक रूप से की जाए। इन शर्तों की करनी होगी पालना - नि:शुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण कक्षा 1 से 3 तक सभी विद्यार्थियों को शत-प्रतिशत पुस्तकें तथा कक्षा 4 से 12 तक के सभी विद्यार्थियों को 50 प्रतिशत पुरानी एवं शेष नई नि: शुल्क पाठ्य पुस्तकें दी जाएगी।
- शैक्षिक सत्र 2025-26 में राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल की ओर से निशुल्क पुस्तकें पीईईओ या शहरी नोडल यूसीईईओ तक पहुंचाई जाएगी।
- विद्यार्थी के अभिभावक यदि आयकरदाता हैं तो शाला दर्पण के प्रपत्र 9 में उसकी प्रविष्टि होगी।
- पोर्टल पर सत्र 2024-25 के वितरण की शत- प्रतिशत प्रविष्टि के बाद विद्यालय स्तर से प्रारंभिक स्टॉक,वितरित स्टॉक व अंतिम शेष स्टॉक दर्ज करना होगा।
-अंतिम शेष गलत लॉक होने की स्थिति में मांग भी त्रुटि पूर्ण जनरेट होती है, इसलिए पोर्टल पर स्टॉक लॉक करने से पूर्व प्रत्येक नोडल या विद्यालय नि:शुल्क पाठ्य पुस्तक प्राप्ति, विद्यार्थी वितरण व अंतिम शेष का सत्यापन किया जाएगा।
- विद्यालयों की ओर से मांग लॉक करनें की अवधि 27 जनवरी तक एवं नॉडल मांग लॉक करने की अवधि 28 जनवरी से 3 फरवरी तक रहेगी।
-कक्षा 2 से 10 एवं कक्षा 12 की नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकों की मांग, गत वर्ष की भांति पिछली कक्षा के नामांकन को आधार मानकर अगली कक्षा की मांग का निर्धारण किया जाएगा।
-कक्षा 6 से 10 तक तृतीय भाषा के विद्यार्थियों की संख्या तथा कक्षा 11 व 12 में वैकल्पिक विषयों में विद्यार्थियों की संख्या का मिलान सावधानी पूर्वक करते हुए त्रुटि होने पर, अद्यतन कर लॉक करें।
Published on:
20 Jan 2025 11:59 am
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