scriptएक मौका और…अब वाहनों पर एचएसआरपी नहीं लगाई तो कटेगा चालान | jhalawar Top News. | Patrika News
झालावाड़

एक मौका और…अब वाहनों पर एचएसआरपी नहीं लगाई तो कटेगा चालान

जिला परिवहन अधिकारी अक्षय कुमार ने बताया कि जिन वाहन मालिकों ने अगर 10 अगस्त ऑन लाइन शुल्क जमा करवा कर रसीद कटवा लेता है। अगर किसी कारण से नंबर प्लेट नही लगी तो उसका चालान नही काटा जाएगा।

झालावाड़Aug 03, 2024 / 12:49 pm

jagdish paraliya

hsrp_plate_number01.jpg
झालावाड़ । भवानीमंडी यदि आपके वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) नहीं लगी है तो जल्द लगवा लीजिए। परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों को एक मौका और दिया है। अब वे 10 अगस्त तक अपने वाहन पर एचएसआरपी लगवा सकते हैं। इसके बाद चालान की कार्रवाई होगी।
परिवहन विभाग ने 1 अप्रेल 2019 से पहले के पंजीकृत सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नम्बर प्लेट लगवाने के आदेश दिए हुए हैं। विभाग ने 30 जून तक सभी वाहनों पर एचएसआरपी लगवाना अनिवार्य किया था, लेकिन वाहन मालिकों ने इस आदेश को गंभीरता से नहीं लिया। अधिकांश वाहन मालिकों ने अपने वाहनों पर एचएसआरपी नहीं लगवाई। जिसे देखते हुए विभाग ने वाहनों पर एचएसआरपी लगवाने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 जुलाई कर दी थी, लेकिन वाहन मालिकों से तब भी एचएसआरपी नहीं लगवाई।
परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों को एक और मौका देते हुए वाहनों पर 10 अगस्त तक अनिवार्य रूप से एचएसआरपी लगवाने के आदेश जारी किए हैं। यदि इसके बाद भी कोई वाहनों पर एचएसआरपी नहीं लगवाई जाती है तो ऐसे वाहनों का चालान काटा जाएगा। जिला परिवहन अधिकारी अक्षय कुमार ने बताया कि जिन वाहन मालिकों ने अगर 10 अगस्त ऑन लाइन शुल्क जमा करवा कर रसीद कटवा लेता है। अगर किसी कारण से नंबर प्लेट नही लगी तो उसका चालान नही काटा जाएगा।

नम्बर प्लेट की रेट लिस्ट-

वाहन-राशि रुपए में

दुपहिया-425

तिपहिया-470

चौपहिया-695

मध्यम व भारी-730

कृषि संबंधित वाहन-495

ऐसे करे रजिस्ट्रेशन खुद-

अपने वाहन पर एचएसआरपी लगवाने के लिए परिवहन विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से भारतीय ऑटोमोबाइल मैन्युफैरर्स सोसायटी की वेबसाइट पर जाकर संबंधित जिले, वाहन की श्रेणी व डीलर का चयन करना होगा। इसके बाद नम्बर प्लेट लगवाने के लिए निर्धारित शुल्क ऑनलाइन ही जमा कराते हुए स्लॉट बुकिंग करनी होगी। फिर निर्धारित तिथि को संबंधित डीलर शोरूम पर जाकर नम्बर प्लेट लगवानी होगी। निर्धारित समय सीमा में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नम्बर प्लेट नहीं लगवाने पर एमवी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।

इनका कहना-

विभाग ने वाहन मालिकों को एक और मौका देते हुए एचएसआरपी लगवाने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 10 अगस्त कर दी है। इसके बाद एमवी एक्ट के तहत चालान किया जाएगा।

  • – अक्षय कुमार विश्रोई, आरटीओ, झालावाड़

Hindi News/ Jhalawar / एक मौका और…अब वाहनों पर एचएसआरपी नहीं लगाई तो कटेगा चालान

ट्रेंडिंग वीडियो