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हत्या के आरोप में दो भाईयों सहित चार लोगों को आजीवन कारावास

25 गवाहों के बयान व 61 दस्तातेज के आधार पर सजा सुनाई।

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   हत्या के आरोप में दो भाईयों सहित चार लोगों को आजीवन कारावास

हत्या के आरोप में दो भाईयों सहित चार लोगों को आजीवन कारावास


झालावाड़. पत्रिका. विशिष्ठ सत्र न्यायाधीश (एनडीपीएस प्रकरण) घनश्याम शर्मा ने मंगलवार को हत्या के प्रकरण में दो सगे भाईयों सहित चार जनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
लोक अभियोजक तौकीर आलम ने बताया
जिले में 4 अक्टूबर 2018 को सुशीलाबाई ने झालावाड़ अस्पताल में पुलिस को रिपोर्ट दी थी। उसने बताया कि 3 अक्टूबर की रात उसके पति भीमसिंह राव खाना खा कर घर के बाहर सो रहे थे। अचानक पति के चिल्लाने की आवाज आई तो वह घर से बाहर आई। वहां उसकी ननद ललता बाई का जेठ बरदीलाल, देवर प्रभुलाल, मुरली, ललता का पति श्यामलाल, विनोद आए। वे पति के साथ हथियारों से मारपीट करने लगे। बीच बचाव के बाद हमलावर भीम सिंह को लहूलुहान हालत में छोड़ गए। अस्पताल में इलाज के दौरान 8 अक्टूबर 2018 को भीम सिंह की मृत्यु हो गई।

इस मामले में सुनवाई के बाद अकलेरा निवासी बद्रीलाल उर्फ बरदीलाल, उसके भाई राधेश्याम उर्फ श्यामलाल, विनोद और राकेश को हत्या का दोषी करार देते हुए प्रत्येक को आजीवन का कारावास व दस हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई।