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मुंह में कपड़ा ठूंसकर मासूम से बलात्कार, अब 20 साल काटेगा जेल में सजा

नाबालिग से बलात्कार के मामले में 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा

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मुंह में कपड़ा ठूंसकर मासूम से बलात्कार, अब 20 साल काटेगा जेल में सजा

मुंह में कपड़ा ठूंसकर मासूम से बलात्कार, अब 20 साल काटेगा जेल में सजा

झालावाड़ झालावाड़ जिले के खानपुर कस्बे में करीब 2 वर्ष पूर्व नाबालिग से बलात्कार र्म के मामले में पोक्सो न्यायालय ने खानपुर निवासी आरोपी सुबराती खान को 20 वर्ष का कठोर कारावास और 5 हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनाई। थानाधिकारी कमलसिंह ने बताया कि पोक्सो एक्ट व एससी एसटी एक्ट में दर्ज मामले की गम्भीरता को देखते हुए प्रकरण में 5 जून 2021 को केस आफिसर स्कीम में लिया जाकर खानपुर थानाधिकारी को केस आफिसर बनाया। केस ऑफिसर द्वारा अभियोजन पक्ष को मजबूत बनाते हुए 14 गवाहों की उपस्थिति में पोक्सो कोर्ट द्वित्तीय में पेश कर 12 मई को आरोपी सुबराती को 20 साल के कारावास की सजा दिलाने में सफलता प्राप्त की।

ये था मामला
खानपुर पुलिस ने बताया कि 2 सितंबर 2020 को एक नाबालिग पीड़िता ने अपने पिता के साथ उपस्थित होकर थाने में रिपोर्ट लिखवाई थी। रिपोर्ट में नाबालिग के पिता ने बताया कि उसकी पुत्री दोपहर 12 बजे के आसपास लकड़ियां बीनने गई थी, इसी दौरान कस्बा निवासी आरोपी सुबराती ने उसे पकड़कर मुंह में कपड़ा ठूंसकर बलात्कार किया। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर पास का दुकानदार आया तो आरोपी भाग छूटा। पुलिस द्वारा आरोपी पर जुर्म प्रमाणित पाए जाने पर अनुसंधान के बाद 5 सितम्बर 2020 को न्यायालय में पेश कर जेल भेजा। बाद में 1 दिसम्बर 2020 को न्यायालय में चार्जशीट पेश की। इस पर न्यायालय ने 12 मई को आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास व 5 हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनाई।


मिल रही है सजा
पिछले दिनों झालावाड़ में पोस्को कोर्ट ने बलात्कार के मामले में एक आरोपी को सजा सुनाई थी। आरोपी ने जिस मकान में किराये पर रहता था उसकी मकान मालिक की बेटी के साथ बलात्कार किया था। बाद में हत्या कर लाश बोरी में बांध कर छिपा दी थी।