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राजस्थान के इस जिले में अचानक क्यों लागू कर दी धारा 144, पढि़ए पूरी खबर

जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किए आदेश, सख्त होगी कार्रवाई

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राजस्थान के इस जिले में अचानक क्यों लागू कर दी धारा 144, पढि़ए पूरी खबर

राजस्थान के इस जिले में अचानक क्यों लागू कर दी धारा 144, पढि़ए पूरी खबर

झालावाड़ . जिले की पंचायत समिति डग में जिला परिषद् सदस्य के लिए निर्वाचन क्षेत्र सख्या 3 में, पंचायत समिति खानपुर की ग्राम पंचायत खेड़ा के वार्ड नम्बर 7 में वार्ड पंच के लिए उपचुनाव होगा। इसी प्रकार पंचायत समिति झालरापाटन की ग्राम पंचायत गोविन्दपुरा में वार्ड नम्बर 10 में वार्ड पंच, पंचायत समिति भवानीमण्डी की ग्राम पंचायत गुराडियामाना में वार्ड एक में वार्ड पंच, पंचायत समिति पिड़ावा मुख्यालय सुनेल की ग्राम पंचायत रमायदलपत के वार्ड 7 व कोटड़ी के वार्ड 6 एवं 2 तथा उन्हैल के वार्ड एक में वार्ड पंचए पंचायत समिति बकानी की ग्राम पंचायत बड़बड़ में वार्ड 3 में उप सरपंच तथा पंचायत समिति झालरापाटन की ग्राम पंचायत तीतरवासा के वार्ड 6 में 31 जनवरी तक विभिन्न कारणों से रिक्त हुए जिला परिषद् सदस्य एवं वार्ड पंच के पदों पर उप चुनाव को शांतिपूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराने के लिए कानून.व्यवस्था एवं लोकशांति बनाए रखने और उक्त क्षेत्रों के सभी वर्गों के मतदाता बिना किसी भय के अपने संवैधानिक मताधिकार का प्रयोग कर सके इस हेतु निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला मजिस्ट्रेट डा भारती दीक्षित ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त क्षेत्रों की सीमाओं के अंदर निषेधाज्ञा लागू की गई है।
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यह है आदेश
आदेशानुसार धारा 144 के दौरान कोई भी व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार के विस्फोटक पदार्थ, आग्नेय अस्त्र.शस्त्र जैसे रिवाल्वर, पिस्तोल, बंदूक,रायफल व अन्य धारदार हथियारों जैसे तलवार,गण्डासा, ,चाकू, लाठी आदि लेकर नहीं चलेगा और न ही उसका प्रदर्शन करेगा। इस दौरान ना ही किसी प्रकार के उत्तेजनात्मक अथवा आपत्तिजनक नारे न स्वयं लगाएगा और न ही अन्य व्यक्तियों से लगवाएगा।