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Jhansi News : अधिकृत कैटर्स परोस रहे हानिकारक भोजन, झांसी रेल मंडल में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई

Jhansi News : जो जानवर भी नहीं खाते, उसे खिला दिया यात्रियों को 3 पर मुकदमा। रेलवे से अधिकृत केटर्स बेच रहे हैं हानिकारक खानपान। मण्डल के इतिहास में पहली बार हुई इतनी बड़ी कारवाई। प्रदेश की खाद्य परीक्षण एवं विश्लेषण प्रयोगशाला में फेल हुए नमूने।

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झांसी रेलवे स्टेशन।

Jhansi News : रेल यात्री अक्सर शिकायत करते है कि स्टेशन पर बिकने वाली खानपान सामग्री की गुणवत्ता दोयम दर्ज की है। यात्रियों की शिकायत पर रेलवे भी केटर्स को कुछ जुर्माना लगाकर मामला रफा-दफा कर देती है। लेकिन इस बात से किसी को सरोकार नहीं है कि जो खानपान सामग्री वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी स्टेशन पर बिक रही है वह इन्सानों के खाने लायक है भी या नहीं? कुछ हजार रुपये का जुर्माना होने के बाद स्थिति फिर वैसी ही हो जाती है। यह स्थिति तब से है, जब से यहाँ स्टॉल संचालन हो रहा हैं। रेलवे के खाद्य सुरक्षा अधिकारी एके शुक्ला ने इस बार बड़ी कार्यवाही कर दी है। स्टेशन से लिए फूड सैम्पल फेल होने के साथ ही लैब रिपोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि झाँसी स्टेशन के 3 केटर्स द्वारा जो सामग्री बेची जा रही है, वह इन्सानों के खाने लायक ही नही है। इस रिपोर्ट के बाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने 3 कैटर्स के विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा दर्ज करा दिया है।

यह है पूरा मामला

वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी स्टेशन पर कंचन रेस्ट्रॉरेण्ट एण्ड केटर्स, नर्मदा फूड ऐण्ड डेरी के साथ ही एक अन्य केटर्स स्टेशन पर खानपान सेवा उपलब्ध करा रहा है। इसके अलावा कई अन्य केटर्स भी यहाँ व्यापार कर रहे हैं। रेलवे और आइआरसीटीसी ने इन कैटर्स को इसी शर्त पर कॉण्ट्रेक्ट दिया है कि यह भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के बनाए नियम, रेलवे और आइआरसीटीसी (इण्डियन रेलवे केटरिंग ऐण्ड टूरिज्म कॉरपोरेशन) के मानक अनुसार ही स्टेशन पर व्यापार करेंगे और यात्रियों की सेहत का भी पूरा ध्यान रखेंगे। लेकिन कंचन रेस्ट्रॉरेण्ट ऐण्ड केटर्स, नर्मदा फूड ऐण्ड डेरी के साथ ही एक अन्य फर्म ने यात्रियों को ऐसा खानपान परोस दिया, जिसे इन्सानों के लिए खतरनाक माना गया।

लिए गए थे 25 सैंपल

झाँसी रेल मण्डल में तैनात खाद्य सुरक्षा अधिकारी एके शुक्ला ने वर्ष 2022 के जनवरी से दिसम्बर माह तक वीरागना लक्ष्मीबाई झाँसी स्टेशन पर सचालित हो रही खानपान स्टॉल और फूड शॉप से 25 सैम्पल लिए थे। इसे प्रदेश की खाद्य परीक्षण एवं विश्लेषण प्रयोगशाला भेजा गया था। इनमें से कंचन रेस्टॉरण्ट ऐण्ड केटर्स के 2. नर्मदा फूड ऐण्ड डेरी का 1 और एक अन्य का 1 सैम्पल फेल हुआ है। लैब रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि यह खानपान इन्सानों के खान योग्य नहीं हैं। लैब ने इन खानपान सामग्री को 'अनसेफ' की केटगरि में शामिल किया है। इसके बाद अपर मण्डल रेल प्रबन्धक ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी से मामले को लेकर रिपोर्ट तलब की है। वहीं, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने तीनों फर्म के विरुद्ध एसीजेएम प्रथम (अडिश्नल चीफ जूडिशल मैजिस्ट्रेट) की कोर्ट में सम्बन्धित धाराओ में मुकदमा दर्ज करा दिया है। बता दें कि यह पहली बार है कि झॉसी स्टेशन पर केटर्स के विरुद्ध किसी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अनसेफ फूड केटगिर में मुकदमा दर्ज कराया है।