
License for even one day will be available for serving liquor in Jhansi UP
डीएम रविन्द्र कुमार ने आबकारी विभाग की पिछले 15 दिनों के कार्यो की समीक्षा की। इस दौरान निर्देश दिए कि होटल रेस्टोरेंट में शराब परोसने का लाइसेंस यदि किसी को चाहिए तो एक दिन का भी बनेगा। आबकारी की बिन्दुवार समीक्षा करते हुए कार्रवाई देखी और निर्देश दिए कि गैर कानूनी ढंग से यदि कोई शराब पार्टी करता मिला तो मुकदमा पंजीकृत होगा।
डीएम ने आबकारी विभाग की राजस्व वसूली के वार्षिक लक्ष्य की जानकारी ली। शत प्रतिशत लक्ष्य पूरे करने के निर्देश दिए। उन्होंने होटल/रेस्टोरेंट के संचालकों को आगाह करते हुए कहा कि होटल परिसर, रेस्टोरेंट परिसर में मदिरा परोसना/पिलाना आबकारी नियमों के विरुद्ध है। परिसर में मदिरा का परोसना व पिलाने के लिए आबकारी विभाग द्वारा एक दिवसीय बार लाइसेंस/स्थाई बार लाइसेंस निर्गत करने की सरल व्यवस्था है। बिना अधिकृत बार लाइसेंस के अवैध रूप से मदिरा परोसते/पिलाते हुए एवं होटल परिसर में बिना लाइसेंस के पार्टी आयोजित करते हुए यदि कोई पकड़ा जाता है तो संबंधित होटल, रेस्टोरेंट के मैनेजर/स्वामी एवं पार्टी आयोजित करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम व आईपीसी की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा।
बिना लाइसेंस के होगी कार्यवाही
झांसी में स्थित होटल/ रेस्टोरेंट के संचालकों को निर्देश दिए कि बिना वैध लाइसेंस के मदिरा ना ही परोसी/पिलाई जाए, ना ही बिना लाइसेंस के कोई शराब पार्टी आयोजित की जाए। यदि निरीक्षण के दौरान ऐसा होता पाया जाता है तो सख्त कार्यवाही होगी। डीएम ने कहा, प्रवर्तन अभियान के तहत आबकारी, प्रशासन व पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा लगातार क्षेत्र के ऐसे स्थानों पर भ्रमण करें। जहां अवैध शराब निर्मित की जा रही है या अवैध भंडारण है। लगातार अभियान चलाकर कार्यवाही की जा रही है, तथा बड़ी संख्या में अवैध कच्ची शराब व लहन नष्ट किया जा रहा है। रोड किनारे बने ढाबों की भी आकस्मिक जांच की जाए।
Updated on:
01 Aug 2022 10:12 pm
Published on:
01 Aug 2022 10:10 pm
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