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Rajasthan News: पंचायत-निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस के इस दिग्गज नेता को लगा तगड़ा झटका, भजनलाल सरकार ने लिया बड़ा फैसला

Rajasthan Nagar Nikay Election: राजस्थान में होने वाले पंचायत और नगर निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस नेता कैलाश चोटिया को बड़ा झटका लगा है।

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CM Bhajanlal Sharma and Congress

सीएम भजनलाल शर्मा और कांग्रेस पार्टी। पत्रिका फाइल फोटो

Congress Leader Kailash Chotiya: झुंझुनूं/नवलगढ़। राजस्थान में होने वाले पंचायत और नगर निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस नेता कैलाश चोटिया को बड़ा झटका लगा है। राजस्थान सरकार के स्वायत्त शासन विभाग ने नवलगढ़ नगरपालिका के पूर्व उपाध्यक्ष कैलाश चोटिया को अगले 6 वर्ष तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया है। इस संबंध में स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक व विशिष्ट सचिव जुईकर प्रतीक चंद्रशेखर ने आदेश जारी किया है।

आदेश के अनुसार कैलाश चोटिया ने नगरपालिका नवलगढ़ के उपाध्यक्ष पद पर रहते हुए नियम विरूद्ध सुमोटो 90क कार्यवाही करवाकर स्वयं व परिवार के नाम की भूमि को नियम विरूद्ध आबादी में रूपांतरण करवाया। इसकी शिकायत मिलने के बाद स्थानीय निकाय विभाग जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट के आधार पर कैलाश चोटिया को प्रथम दृष्टिया दोषी पाया गया।

चोटिया इसलिए 6 साल तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित

मामले के आरोपी कैलाश चोटिया को नोटिस तामिल करवाए गए। लेकिन चोटिया ने कार्यालय में उपस्थित होकर ना तो कोई स्पष्टीकरण दिया और ना ही नोटिस का खंडन किया। इसलिए न्यायिक जांच के 1 दिसंबर 2025 के आदेश को प्रमाणित मानते हुए आगामी 6 वर्ष तक पुर्ननिर्वाचन के लिए अयोग्य घोषित किया गया।

ये है पूरा मामला

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 39 (3) के अंतर्गत प्रकरण न्यायिक जांच संख्या 32/2024 में पारित आदेश 1 दिसंबर 2025 के अनुसार चोटिया की निजी खातेदारी भूमि खसरा नंबर 125, 126, 127, 128, 129 रकबा 4.85 हेक्टेयर राजस्व ग्राम मोहबतसर पटवार हलका चैलासी तहसील नवलगढ़ का निर्धारित शर्तों की पालना किए बिना भू राजस्व अधिनियम 90क के तहत भू रूपांतरण करवाया। जिससे राज्य सरकार को राजस्व की हानि हुई।