
झुंझुनूं के एक ही परिवार में नानी, मौसी, मौसी का बेटा व अब युवती भी पॉजिटिव,झुंझुनूं के एक ही परिवार में नानी, मौसी, मौसी का बेटा व अब युवती भी पॉजिटिव,झुंझुनूं के एक ही परिवार में नानी, मौसी, मौसी का बेटा व अब युवती भी पॉजिटिव
झुंझुनूं/गुढ़ागौडज़ी. अंचल के गुढ़ागौडज़ी में कोरोना वायरस संक्रमण की चेन टूटने का नाम नहीं ले रही है। एक ताजा रिपोर्ट में गुढ़ागौडज़ी के वार्ड एक में उदयपुरवाटी से अपनी नानी के साथ मौसी के घर आई एक युवती कोरोना पॉजिटिव निकली है। इसी के साथ अब गुढ़ागौडज़ी में मरीजों की संख्या 13 हो गई है। जयपुर के सांगानेरी गेट क्षेत्र जयपुर में रहने वाली यह युवती लॉकडाउन से पहले 16 फरवरी को अपने ननिहाल उदयपुरवाटी में छुट्टियां बिताने आई थी। परंतु बाद में लॉकडाउन लागू होने के चलते वापस नहीं जा सकी। युवती की मौसी और नानी पहले से पॉजिटिव है और उनका बीडीके अस्पताल में इलाज चल रहा है और मौसेरा भाई भी पॉजिटिव था, जो इलाज के बाद नेगेटिव हो गया था। सीएमएचओ डा. प्रताप सिंह दुतड़ ने बताया कि शनिवार को गुढ़ागौडज़ी के दो पॉजिटिव लोगो की कन्फर्म नेगेटिव रिपोर्ट आने पर उन्हें बीडीके अस्पताल से जेजेटी चुड़ैला के क्वारंटाइन वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। नए केस के रूप मिली युवती पहले से गुढ़ागोडज़ी के क्वारंटाइन/असेसोलेशन वार्ड में भर्ती है। अब उसे बीडीके अस्पताल में लाकर इलाज शुरू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिले में केस जरूर बढ़े है लेकिन कोई नई चैन शुरू नही हुई। गुढ़ागौडज़ी में अब मरीजों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। अब जिले में मरीजों की संख्या बढ़कर 42 हो गई है। जिले में अब तक 4 हजार 333 लोगों की सैंपलिंग हो चुकी है और इनमें 43 की रिपोर्ट आना बाकी है।
अभी भी इन पर रहेगी पाबंदी
जिला कलक्टर ने बताया कि ग्रमीण एवं शहरी क्षेत्रों में शराब, गुटखा, नशीले प्रदार्थ, सैलून, ब्यूटी पार्लर, नाई आदि सेवाओं पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा।
यह करना होगा
आदेशानुसार प्रत्येक दुकानदार द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग की पूर्ण पालना के साथ पर्याप्त दूरी में सांकेतिक घेरा बनाना होगा। एक समय में दुकान पर 5 व्यक्तियों से अधिक भीड़ नहीं होगी तथा दुकान पर हाथ धोने के लिए सेनेटाईजर/ साबुन रखना अनिवार्य होगा। क्रेता-विक्रेता दोनों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। क्रेता को सामान पैदल ही लेकर आना होगा। क्रेता को सामान के लिए थैला/ बैग अपने साथ लाना होगा। एक परिवार से एक ही व्यक्ति बाजार से सामान लाने के लिए अनुमत होगा। विक्रेता को अपनी दुकान के बाहर रेट लिस्ट चस्पा करनी अनिवार्य होगी।
चार जगह कोई छूट नहीं
जिला कलक्टर ने बताया कि जिले के कफ्र्यू ग्रस्त क्षेत्र मण्डावा, गुढा, खेतडी एवं नवलगढ़ क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की शिथिलता नहीं दी गई है। वहीं जिले में प्रभावी धारा 144 निषेधाज्ञा के तहत आदेशों की किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरूद्ध धारा 188 आई.पी.सी. एवं विधि के अन्य सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत विधिक कार्रवाई की जाएगी।
इनको मिली छूट
1- शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अनुमत परिवहन वाहनों के लिए स्पेयर पाट्र्स की दुकान
2- सभी प्रकार के वाहनों के लिए अधिकृत कंपनी सेवा/मरम्मत केन्द्र
3- राष्ट्रीय एवं राजमार्गो पर भोजन के लिए उचित दूरी पर ढाबे पर आउटडोर खाने की सुविधा के साथ
4- फल एवं सब्जियां, दूध, डेयरी उत्पाद, अण्डे, मीट, चिकिन एवं फिश की दुकानें
5- उचित दूरी पर टायर पंचर/रिपेयर की दुकानें
6- विशेष रूप से राजमार्गों पर ट्रकों की मरम्मत के लिए वर्कशॉप/दुकाने
7- प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज/आउटलेट्स
8- विद्युत पंखों की दुकानें खोली जा सकेंगी
Published on:
26 Apr 2020 11:57 am
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