
पत्रिका फाइल फोटो
Jhunjhunu News: पॉक्सो न्यायालय झुंझुनूं के विशिष्ट न्यायाधीश इसरार खोखर ने शनिवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में नाबालिग से बलात्कार के मामले में दयाड़ा की ढाणी, जहाज निवासी नरेश कुमार सैनी को 20 वर्ष के कठोर कारावास व एक लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।
न्यायालय ने आरोपी को सिर्फ बलात्कार के लिए ही नहीं, बल्कि पीड़िता के नाबालिग भाई को आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी मानते हुए अतिरिक्त 7 वर्ष के कठोर कारावास व 50 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया।
बता दें, यह घटना 8 जून 2023 की है। पीड़िता के पिता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि खेत पर काम करने के दौरान उसका नाबालिग पुत्र घर पर अकेला था। उसी दौरान आरोपी नरेश का फोन आया और झगड़ा हुआ। झगड़े के बाद उसके बेटे ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस अनुसंधान में सामने आया कि आरोपी नरेश ने 5-6 महीने पहले नाबालिग लड़की को अपने घर बुलाकर बलात्कार किया और उसका अश्लील वीडियो बना लिया था।
वह लगातार वीडियो वायरल करने की धमकी देकर पीड़िता से बलात्कार करता रहा। जब यह बात पीड़िता के भाई को पता चली, तो उसने आरोपी को वीडियो डिलीट करने को कहा, लेकिन आरोपी ने धमकाना शुरू कर दिया। सामाजिक शर्मिंदगी और दबाव के चलते भाई ने आत्महत्या कर ली।
राज्य सरकार की ओर से पैरवी कर रहे विशिष्ट लोक अभियोजक सुरेंद्र सिंह भाम्बू ने अदालत में 18 गवाहों के बयान और 27 दस्तावेज प्रस्तुत किए। अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि आरोपी के कृत्य से न केवल नाबालिग का शोषण हुआ, बल्कि उसके भाई की जान भी गई। सभी तथ्यों और सबूतों का गहन परीक्षण करने के बाद न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने आदेश दिया कि जमा हुई अर्थदंड की पूरी राशि नियमानुसार पीड़िता को प्रतिकर स्वरूप दी जाएगी।
Updated on:
28 Sept 2025 02:12 pm
Published on:
28 Sept 2025 02:12 pm
