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स्टार्टअप शुरू करने वालों को मोदी सरकार देगी 15 दिन की ट्रेनिंग के बाद इतने लाख का लोन, ब्याज पर भी मिलेगा अनुदान

PM Vishwakarma Yojana 2023: प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कल्याण योजना से युवा खुद का उद्यम लगा सकेंगे। इस योजना से 18 ट्रेड के दस्तकारों को लाभ दिया जाएगा। चयनित दस्तकारों को पहले पंद्रह दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग के दौरान भी हर दिन पांच सौ रुपए दिए जाएंगे।

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 PM Modi said  It seems those who entered   Parliament have  support of opposition

Pradhan Mantri Vishwakarma Kalyan Yojana: प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कल्याण योजना से युवा खुद का उद्यम लगा सकेंगे। इस योजना से 18 ट्रेड के दस्तकारों को लाभ दिया जाएगा। चयनित दस्तकारों को पहले पंद्रह दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग के दौरान भी हर दिन पांच सौ रुपए दिए जाएंगे। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद तीन लाख रुपए का ऋण दिया जाएगा। इसके ब्याज पर अनुदान दिया जाएगा। योजना सितंबर 2023 में पूरे देश में लागू की गई थी।

योजना के तहत कारपेन्टर, बोट मेकर, शस्त्रसाज, लुहार, हैमर एंड टूलकिट मेकर, लॉक स्मिथ, मूर्तिकार, सुनार, कुम्हार, चर्मकार एवं फुटवियर आर्टिजन्स, राजमिस्त्री, टोकरी, चटाईट झाडू निर्माता, गुड़िया व खिलौना निर्माता (पारंपरिक), नाई, मालाकार, धोबी, दर्जी, फिशिंग नेट मेकर संबंधी कार्य करने वालों को लाभ दिया जाएगा। इस योजना के लिए जिला स्तर पर जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक अभिषेक चोबदार को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। जिला कलक्टर बचनेश अग्रवाल ने बताया कि लेवल-1 पर ग्राम पंचायत या शहरी स्थानीय निकाय द्वारा, लेवल-2 पर जिला स्तर पर तथा लेवल-3 पर राज्य स्तर पर सत्यापन किया जाएगा। 15 हजार रुपए की टूलकिट सहायता दी जाएगी। लाभार्थी से ऋण पर 5 प्रतिशत ब्याज लिया जाएगा। शेष ब्याज 8 प्रतिशत तक भारत सरकार वहन करेगी।
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यह है पात्रता:-
- स्वरोजगार के आधार पर असंगठित क्षेत्र में हाथ और औजारों से काम करने वाला और योजना में उल्लिखित 18 प्रकार के दस्तकार।
-परिवार आधारित पारंपरिक व्यवसायों में से किसी एक में संलग्न कारीगर या शिल्पकार योजनान्तर्गत पंजीकरण के लिए पात्र होगा।
- पंजीकरण की तिथि पर लाभार्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।
- लाभार्थी को पंजीकरण की तिथि पर संबंधित व्यवसायों में संलग्न होना चाहिए और पिछले पांच वर्षों में स्वरोजगार या व्यवसाय विकास के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार की समान क्रेडिट आधारित योजनाओं यथा- पीएमईजीपी, पीएम-स्वनिधि, मुद्रा के तहत ऋण नहीं लिया होना चाहिए। ।
- योजना के तहत पंजीकरण और लाभ परिवार के एक सदस्य तक ही सीमित रहेंगे।
- योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए ’’परिवार को पति-पत्नी और अविवाहित बच्चों के रूप में परिभाषित किया गया है।
-सरकारी सेवा में कार्यरत व्यक्ति और उनके परिवार के सदस्य इस योजना के तहत पात्र नहीं होंगे।


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