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प्राईवेट नौकरी छोड़ने वालों को सरकार दे रही हैं ये बड़ी सुविधा, जानिए डिटेल्स

ईपीएफओ सी-डैक के साथ अपनी कार्यप्रणाली को कागजरहित बनाने की दिशा में भी काम कर रहा है।

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जयपुर

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Sunil Sharma

Mar 11, 2019

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कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के अपने सदस्यों को अब नौकरी बदलने की सूरत में ईपीएफ को ट्रांसफर करने के लिए आवेदन नहीं करना होगा। अगले वित्त वर्ष से यह प्रक्रिया अपने आप होने जा रही है। श्रम मंत्रालय के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी है।

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उल्लेखनीय है कि वर्तमान में ईपीएफओ के सदस्य को नौकरी बदलने के बाद ईपीएफओ के लिए ट्रांसफर फाइल करना पड़ता है। सदस्य को यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) होने के बावजूद ऐसा करना पड़ता है। ईपीएफओ के पास हर साल आठ लाख ईपीएफ ट्रांसफर दावे के आवेदन आते हैं। आपको बता दें कि वर्तमान में यह प्रोसेस कंपनियों अथवा एम्प्लॉइज के द्वारा ही किया जा रहा है जिसमें काफी समय लगता है।

ईपीएफओ सी-डैक के साथ अपनी कार्यप्रणाली को कागजरहित बनाने की दिशा में भी काम कर रहा है। फिलहाल 80 फीसदी काम ऑनलाइन माध्यम से हो रहा है। अधिक जानकारी के लिए आप ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट https://www.epfindia.gov.in/site_hi/For_Employees.php भी देख सकते हैं।