मृतक बस चालक के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराई गई है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि पुलिस की जांच में अब किसे दोषी ठहराया जाएगा और किसके खिलाफ कार्रवाई होगी? वृत्ताधिकारी (बालेसर) सिमरथाराम का कहना है कि ऐसे मामलों की जांच में चालक को दोषी तो मान लिया जाता है, लेकिन बफौतगी मुल्जिम में एफआर लगाकर कोर्ट में पेश की जाती है।
मिनी बस जैसलमेर जिले में भणियाणा से जोधपुर आ रही थी। इस रूट की नियमित बस तकनीकी गड़बड़ी के चलते खराब है। ऐसे में उसकी जगह यह मिनी बस लगाई गई थी। इस बस का परमिट है अथवा नहीं इस बारे में पुलिस जांच कर रही है।