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पति की हत्या की आरोपी को आजीवन कारावास

प्रेमी संदेह के आधार पर बरी
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पति की हत्या की आरोपी को आजीवन कारावास

पति की हत्या की आरोपी को आजीवन कारावास

जोधपुर.

जिला और सत्र न्यायाधीश नरसिंहदास व्यास (District and Sessions Judge Narasimhandas Vyas) ने दो साल पहले पति को नशीला पदार्थ खिलाकर धारदार हथियार से हत्या करने वाली पत्नी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

मामले के अनुसार परिवादी रामअवतार अरोड़ा ने सदर बाजार पुलिस थाना (police station sadar bazar) में दी एफआइआर में बताया कि उसके भतीजे कौशलराज उर्फ हरीश अरोड़ा को उसकी पत्नी सीमा ने 6 मई, 2016 को रात में खाना खाने के बाद नशीला पदार्थ खिलाकर कलाई को चाकू से काट दिया जिससे उसकी मौत हो गई।

पुलिस ने अनुसंधान कर आरोपी पत्नी सीमा और उसके प्रेमी आबिद खान उर्फ इमरान पठान के विरुद्ध भादसं की धारा 302 के अंतर्गत चालान पेश किया।

अंतिम बहस में लोक अभियोजक केसरसिंह नरूका ने कहा कि अभियोजन ने साबित कर दिया है कि आरोपी महिला का आबिद खान के साथ लम्बे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था।

आरोपियों की ओर से आत्महत्या का मामला बताते हुए बरी करने का निवेदन किया। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद महाराष्ट्र के बीड़ जिला निवासी सीमा पुत्री गुलाब को पति हरीश की हत्या के मामले में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई । बीड़ जिले का ही निवासी महिला के प्रेमी आबिद खान को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।