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नाबालिग से रेप का आरोपी आसाराम एक बार फिर जोधपुर सेंट्रल जेल पहुंचा। दरअसल आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट से मिली अंतरिम जमानत 31 मार्च को समाप्त हो गई। हालांकि आसाराम के वकील ने जमानत अवधि बढ़ाने के लिए याचिका दाखिल की है। इस याचिका पर 2 अप्रेल को सुनवाई हो सकती है।
आपको बता दें कि 14 जनवरी 2025 को आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली थी। इसके बाद उसने जोधपुर हाईकोर्ट में भी याचिका दायर की, जिसे 31 मार्च 2025 तक के लिए मंजूर कर लिया गया था। आसाराम की ओर से अंतरिम जमानत अवधि बढ़ाने के आवेदन पर बुधवार को सुनवाई हो सकती है। यदि कोर्ट अंतरिम जमानत की अवधि नहीं बढ़ाती है तो आसाराम को जेल में ही रहना होगा।
इससे पहले साल 2013 के सूरत रेप केस में उम्र कैद की सजा काट रहे आसाराम को गुजरात हाईकोर्ट से तीन महीने की और अंतरिम जमानत मिल गई थी। जब तक दोनों ही मामलों में उसे राहत नहीं मिलती है, तब तक वह जेल से बाहर नहीं आ सकेगा।
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आसाराम दो जघन्य मामलों में सजा काट रहा है। आसाराम को अपने आश्रम में नाबालिग से बलात्कार के आरोप में 2013 में जोधपुर पुलिस ने इंदौर के एक आश्रम से गिरफ्तार किया था। लंबी सुनवाई के बाद आसाराम को 2018 में पॉस्को एक्ट के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।
वहीं, दूसरा मामला आसाराम के गुजरात स्थित गांधीनगर आश्रम से जुड़ा है। जहां की एक महिला अनुयायी ने उसके खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज कराया था। सूरत की रहने वाली पीड़िता ने आसाराम पर 2013 में आश्रम में बार-बार उससे बलात्कार करने का आरोप लगाया। गांधीनगर कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद जनवरी 2023 में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
Updated on:
01 Apr 2025 05:15 pm
Published on:
01 Apr 2025 03:20 pm
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