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एएनएम भंवरीदेवी के पति की जमानत याचिका भी खारिज

-लगातार तीन दिन में पांच आरोपियों की जमानत खारिज
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एएनएम भंवरीदेवी के पति की जमानत याचिका भी खारिज

एएनएम भंवरीदेवी के पति की जमानत याचिका भी खारिज

जोधपुर.राजस्थान की राजनीतिक में भूचाल लाने वाले भंवरीदेवी अपहरण और हत्या मामला शुक्रवार को भी जिला न्यायालय में चर्चा का विषय बना। एससी एसटी कोर्ट ने शुक्रवार को भंवरी के पति अमरचंद की जमानत याचिका भी खारिज कर दी।

वर्ष 2011 में हुए भंवरी हत्याकांड में ऊंची पहुंच वाले नेताओं के साथ ही भंवरीदेवी के पति अमरचंद को भी आरोपी बनाया गया था। अमरचंद की ओर से अधिवक्ता ने कोर्ट में भारतीय दंड संहिता की धारा 439 के तहत नियमित जमानत याचिका पेश कर कहा कि मामले के अन्य आरोपियों की जमानत हाईकोर्ट की ओर से स्वीकार की जा चुकी है,आरोपी 8 दिसंबर 2011 से न्यायिक अभिरक्षा में है।

सीबीआई की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक अशोक जोशी ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी पर खुद की पत्नी की हत्या करने वाले आरोपियों के साथ सांठगांठ के आरोप लगे हैं, आरोपी के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं में गंभीर अपराधों का विचारण कोर्ट में चल रहा है। एससी एसटी कोर्ट की पीठासीन अधिकारी सुषमा पारीक ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद बोरुंदा कस्बे के निवासी अमरचंद पुत्र उदाराम की जमानत याचिका खारिज कर दी।

गौरतलब है कि इसी मामले में बुधवार और गुरुवार को भी सुनवाई हुई थी जिसमें पूर्व विधायक मलखानसिंह विश्नोई, सोहनलाल, शहाबुद्दीन तथा कुम्भाराम की जमानत खारिज हो गई थी, हालांकि राजस्थान हाईकोर्ट ने इस मामले के छह अन्य आरोपियों को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था।