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Assembly election 2018 : परचा भरने के पहले दिन उत्साह नजर नहीं आया

locationजोधपुरPublished: Nov 12, 2018 06:29:18 pm

Submitted by:

M I Zahir

जोधपुर.राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन भरने के पहले दिन उम्मीदवारों में परचा भरने के प्रति उत्साह नजर नहीं आया।
 
 

Assembly elections 2018: No excitement on the first day of nomination

Assembly elections 2018: No excitement on the first day of nomination

जोधपुर. जिले के दस विधानसभा क्षेत्रों में नामांकन दाखिल करने का काम सोमवार से शुरू हो गया। पहले दिन हालांकि उत्साह कम दिखा। फिर भी युवा नामांकन भरने के लिए कलक्ट्रेट आते हुए दिखे। उप निर्वाचन अधिकारी छगनलाल गोयल ने बताया कि उम्मीदवार सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक सम्बंधित रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। नामांकन 19 नवंबर तक दाखिल किए जा सकेंगे।
जिला निर्वाचन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार 20 नवम्बर को सुबह 11 बजे से नामांकन पत्रों की जांच होगी। इसके बाद 22 नवंबर को दोपहर तीन बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। 22 नवम्बर को दोपहर 3 बजे बाद निर्दलीय उम्मीदवारों को चुनाव चिह्न आवंटित किए जाएंगे और उन्हें चुनाव खर्च से संबंधित जानकारी दी जाएगी।
पांच व्यक्ति होंगे
नामांकन पत्र पेश करने के लिए उम्मीदवार के अलावा चार अन्य व्यक्ति ही रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में जा सकेंगे। आरओ कार्यालय परिसर में उम्मीदवार को तीन वाहन ले जाने की अनुमति होगी।
देनी होगी आपराधिक मामलों की जानकारी

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार उम्मीदवार को नामांकन पत्र के साथ संशोधित प्रारूप 26 में खुद के खिलाफ लम्बित या दोषी पाए जाने वाले आपराधिक मामलों के संबंध में निर्वाचन क्षेत्र के व्यापक प्रसार संख्या वाले समाचार पत्रों व टीवी चैनल्स में देनी होगी। यह घोषणा तीन बार अलग-अलग तारीखों में 22 नवम्बर से मतदान के 48 घंटे पूर्व तक करनी होगी। राजनीतिक दल उम्मीदवारों के बारे में जानकारी अपनी वेबसाइट पर भी डालेंगे।
लाउडस्पीकर पर पाबंदी
जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. रविकुमार सुरपुर ने बताया कि कोई भी व्यक्ति, संस्थान साउंड एम्प्लीफायर और लाउडस्पीकर का उपयोग बिना अनुमति के नहीं करेंगे। शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक लाउडस्पीकर व एम्प्लीफायर के उपयोग पर पाबंदी रहेगी। इसके अलावा राजनीतिक दल, प्रत्याशी, संस्थान की ओर से चुनाव प्रचार या अन्य कार्य में रेडियो, ट्रंाजिस्टर, माइक्रोफोन, स्टीरियो व ग्रामोफोन तेज आवाज से नहीं बजाएंगे। चुनाव प्रचार के दौरान वाहनों पर लाउडस्पीकर पर भी पाबंदी रहेगी। यह आदेश 12 दिसम्बर तक लागू रहेगा।
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