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Baba Ramdev Mela : जातरुओं की सुरक्षा के लिए नए नियम लागू

- वाहनों की रफ्तार पर अंकुश तो यात्री वाहनों से हटेंगी सीढि़यां

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Baba Ramdev Mela : जातरुओं की सुरक्षा के लिए नए नियम लागू,Baba Ramdev Mela : जातरुओं की सुरक्षा के लिए नए नियम लागू

जोधपुर।
बाबा रामदेव मेले (Baba Ramdev mela) के दौरान सड़क हादसों की रोकथाम के लिए पुलिस कमिश्नरेट जोधपुर (Police commissionerate) में वाहनों की रफ्तार पर अंकुश लगाया (curb the speed of vehicles) गया है। वहीं, यात्री वाहनों पर सीढि़यां भी हटाने के आदेश जारी किए गए हैं। भण्डारे भी रोड से कम से कम 25 व अधिकतम 75 फुट अंदर लगाए जाएंगे।
पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय व यातायात) विनीत कुमार बंसल ने इस संबंध में आदेश जारी किए। जो 16 अगस्त से 7 सितम्बर तक लागू रहेंगे।मेलावधि में हादसे रोकने के लिए निम्नलिखित आदेश जारी किए गए हैं :-
- पुलिस कमिश्नरेट सीमा में सभी मार्गों पर भारी वाहनों के लिए अधिकतम 40 किमी प्रति घंटा और हल्के मोटर वाहनों की अधिकतम गति सीमा 50 किमी प्रति घंटा तय की गई है।
- चालक सहित 12 या 12 से अधिक बैठक क्षमता वाले यात्री वाहनों पर लगी सीढि़याें को हटाया जाएगा।
इन शर्तों पर मिलेगी भण्डारे की अनुमति :-
- भण्डारे राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क के मध्य बिंदु से 75 फुट दूर लगाएं जाएंगे।(दोनों तरफ)
- राज्यीय मार्ग पर सड़क के मध्य बिंदु से 50 फुट दूर। (दोनों तरफ)
- अन्य मार्ग पर सड़क के मध्य बिंदु से 25 फुट दूर।(दोनों तरफ)
- मोड़ पर भण्डारे नहीं लगाए जाएंगे।
- भण्डारों में पर्याप्त लाइट की व्यवस्था होगी।
- मसूरिया में बाबा रामदेव मंदिर परिसर में भण्डारा नहीं लगाया जाएगा।
- प्रशासन की तरफ से प्रत्येक भण्डारे में एक छोटा टेंट, काउंटर लगाया जाए, जहां नर्सिंगकर्मी, प्रशासनिक अधिकारी, परिवहन व पुलिस अधिकारी, निगम का एक अधिकारी व कर्मचारी रहे। जो जातरुओं के वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाने, पेम्फलेट्स बांटने, यातायात नियमों की पालना, शांति और सफाई व्यवस्था सुनिश्चित कराएंगे।