11 अगस्त 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

घूस लेते धरे गए दिल्ली पुलिसकर्मियों को जमानत

राजस्थान हाईकोर्ट ने पांच लाख रुपए की घूस लेने के आरोप में बीकानेर जेल में बंद दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर सहित पांच आरोपियों को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया
less than 1 minute read
Google source verification
दिल्ली पुलिस

दिल्ली पुलिस

जोधपुर.

राजस्थान हाईकोर्ट (rajasthan highcourt) ने पांच लाख रुपए की घूस लेने के आरोप में बीकानेर जेल में बंद दिल्ली पुलिस (delhi police) के सब इंस्पेक्टर सहित पांच आरोपियों को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर योगेंद्रपाल सिंह, हेड कांस्टेबल विकास, कांस्टेबल राजेश, जितेंद्र कुमार तथा औंकारनाथ को पांच लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था।

न्यायाधीश विजय विश्नोई ने याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत व विनित जैन द्वारा पेश जमानत याचिकाओं को स्वीकार करते हुए यह आदेश दिए।

चूरू निवासी उम्मेद खान ने एसीबी में शिकायत पेश की थी कि 30 जून को कुछ व्यक्ति सिविल ड्रेस में आए और उसके पुत्र रासीद को पकडकऱ अपनी गाड़ी में ले गए।

पूछने पर बताया गया कि वे दिल्ली पुलिस से आए हैं और रासीद का नाम डकैती के मुकदमे में होने के कारण उसे पूछताछ के लिए लेकर जा रहे हैं।

बाद में परिवादी के मोबाइल पर रासीद ने कहा कि दिल्ली पुलिस वाले उसे छोड़ने के लिए पांच लाख रुपए मांग रहे हैं।

एसीबी ने सत्यापन के पश्चात कार्यवाही करते हुए आरोपियों को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था। अधिवक्ताओं ने कहा कि आरोपी निर्दोष हैं। पांच लाख रुपए की राशि डकैती प्रकरण में बरामद करनी थी, लेकिन आरोपियों को घूस लेने के आरोप में फंसा दिया गया।