10 अगस्त 2026,

सोमवार

Patrika Logo
home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का दावा बैंक ने किया खारिज

बीमा धारक की पत्नी को एक माह में दो लाख रुपए ब्याज सहित देने का आदेश
less than 1 minute read
Google source verification
Bank dismisses claim of PM's security insurance scheme

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का दावा बैंक ने किया खारिज

जोधपुर.स्थाई लोक अदालत (जोधपुर महानगर) ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत कराए गए बीमा के दावे को बैंक की ओर से विलंब के आधार पर खारिज करने को विधि विरुद्ध मानते हुए बीमा धारक की पत्नी को एक माह में दो लाख रुपए ब्याज सहित देने का आदेश दिया।

जूनी मंडी निवासी जितेंद्रकुमारी शर्मा की ओर से आशीष माथुर के जरिये पेश परिवाद में बताया कि उसके पति ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की प्रीमियम सेंट्रल बैंक इंडिया के बचत खाता से नियमित जमा करवाए।

प्रार्थिया ने 6 मार्च 2016 को पति की मृत्यु के बाद बैंक की निर्धारित प्रक्रिया अपनाते हुए क्लेम राशि के भुगतान का निवेदन किया। लेकिन बैंक ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि बीमा धारक की मृत्यु के दो महीने बाद बीमा राशि के लिए क्लेम किया जबकि नियमानुसार बीमा धारक की मृत्यु के 30 दिन के अंदर आवेदन करना होता है।

स्थाई लोक अदालत के अध्यक्ष ओमकुमार व्यास सहित सदस्यों ने बैंक के जवाब पर असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि विलम्ब के आधार पर क्लेम खारिज करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है और बैंक का यह कृत्य विधि विरुद्ध है।