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बाड़मेर जिला कलक्टर और रीको एमडी एनजीटी में तलब

बिठूजा में नॉन कन्फर्मिंग एरिया में संचालित हो रही टेक्सटाइल इकाइयों का मामला
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बाड़मेर जिला कलक्टर और रीको एमडी एनजीटी में तलब

बाड़मेर जिला कलक्टर और रीको एमडी एनजीटी में तलब

जोधपुर.

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने बाड़मेर जिले (Barmer) के बिठूजा के नॉन कन्फर्मिंग एरिया में संचालित टेक्सटाइल इकाइयों का वांछित ब्यौरा नहीं देने पर बाड़मेर जिला कलक्टर (DM Barmer) और रीको के प्रबंध निदेशक (MD RIICO) को 23 अक्टूबर को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं।

एनजीटी के न्यायिक सदस्य रघुवेंद्र एस, राठौड़ और विशेषज्ञ सदस्य सत्यवानसिंह की खंडपीठ में दिग्विजयसिंह जसोल की ओर से दायर याचिका की सुनवाई के दौरान रीको, बालोतरा के क्षेत्रीय प्रबंधक व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए।

राजस्थान हाईकोर्ट (rajasthan high court) ने वर्ष 2004 में महेश पारीक की ओर से दायर जनहित याचिका में बालोतरा शहर के गैर कन्फर्मिंग एरिया और नगरपालिका क्षेत्र में स्थित इकाइयों को नव विकसित औद्योगिक क्षेत्र में स्थानांतरित करने के निर्देश दिए थे।

पिछली सुनवाई के दौरान एनजीटी ने हाईकोर्ट के इस आदेश की पालना में बिठूजा के नॉन-कन्फर्मिंग एरिया में संचालित टेक्सटाइल इकाइयों का ब्यौरा पेश करने को कहा था।

सुनवाई के दौरान रीको की ओर से बताया गया कि बिठूजा में रीको द्वारा कोई एरिया विकसित नहीं किया गया है। अपेक्षित जानकारी नहीं दिए जाने पर नाराजगी प्रकट करते हुए खंडपीठ ने कलक्टर व रीको एमडी को व्यक्गित उपस्थित रहने के निर्देश दिए।