पुलिस के अनुसार एक युवती की शिकायत पर मोहम्मद इरफान उर्फ साहिल मनू नामक युवक के खिलाफ आइटी एक्ट व ब्लैकमेलिंग करने का मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि वर्ष २०१९ में इंस्टाग्राम पर साहिल मनू से मित्रता हुई थी। उसने खुद को अविवाहित व नाम-पते व धर्म गलत बताया। धीरे-धीरे दोनों में नजदीकियां बढऩे लगी। २६ मई को आरोपी ने जन्मदिन मनाने के बहाने पाल रोड स्थित होटल में बुलाया, जहां उसे खाने में बेहोशी की दवा मिला दी। जिससे वह बेहोश हो गई। आरोपी ने उसके अश्लील फोटो खींच लिए। होश आने पर वह घर चली गई। इसके बाद आरोपी उसे अश्लील फोटो के आधार पर बलात्कार करने लगा। बाद में युवती को युवक का असली नाम बकरा मंडी निवासी मोहम्मद इरफान है। पीडि़ता ने ब्लैकमेल न करने के लिए आग्रह किया तो आरोपी ने सहेलियों से मित्रता करने का दबाव डाला।