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Child marriage on Akha Teej – अक्षय तृतीया (आखातीज) पर बच्चों के बाल विवाह करवाने वाले संभल जाए, वरना ये होगा अंजाम…

Child marriage on Akha Teej - बाल विवाह रोकने के लिए सतर्कता दल गठित- अक्षय तृतीया व पीपल पूर्णिमा के लिए तैयार प्रशासन

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Child marriage on Akha Teej - अक्षय तृतीया (आखातीज) पर बच्चों के बाल विवाह करवाने वाले संभल जाए, वरना ये होगा अंजाम...

Child marriage on Akha Teej - अक्षय तृतीया (आखातीज) पर बच्चों के बाल विवाह करवाने वाले संभल जाए, वरना ये होगा अंजाम...

Child marriage on Akha Teej - जिला मजिस्ट्रेट हिमांशु गुप्ता ने 3 मई को अक्षय तृतीया (आखातीज) व 16 मई को पीपल पूर्णिमा के अवसर पर बाल विवाह की प्रभावी रोकथाम के लिए ग्राम स्तरीय समिति, तहसील स्तरीय समिति एवं सतर्कता दल का गठन किया है।

ग्राम स्तरीय समिति में तीन सदस्य होंगे, इसमें ग्राम सचिव, पटवारी हल्का एवं बीट कांस्टेबल, तहसील स्तरीय समिति में तहसीलदार, संबंधित पंचायत समिति के विकास अधिकारी एवं थानाधिकारी व सतर्कता दल में उपखण्ड अधिकारी, संबंधित वृत्ताधिकारी एवं परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग सदस्य होंगे।

निमंत्रण पत्र पर छापनी होगी जन्म तिथि
विवाह के लिए छपने वाले निमंत्रण पत्र में वर-वधू की आयु का प्रमाण पत्र प्रिन्टिंग प्रेस वालों के पास रहने या निमंत्रण पत्र पर वर-वधू की जन्म तिथि प्रिन्ट करने, ऐसे व्यक्ति व समुदाय जो विवाह संपन्न कराने में सहयोगी हैं, जिसमें हलवाई, बैण्ड बाजा, पण्डित, बाराती, पाण्डाल व टेन्ट लगाने वाले, ट्रांसपोर्टर आदि पर बाल विवाह में सहयोग नहीं करने का आश्वासन लेने तथा उन्हें कानूनी जानकारी दी जाएगी।

नियंत्रण कक्ष स्थापित
बाल विवाह की रोकथाम के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। नागरिक सुरक्षा कक्ष में 28 अप्रेल से 20 मई तक 24 घण्टे कार्यरत रहेगा। इसकी दूरभाष संख्या 0291-2650349 एवं 2650350 है।

जिला मजिस्ट्रेट हिमांशु गुप्ता ने 3 मई को अक्षय तृतीया (आखातीज) व 16 मई को पीपल पूर्णिमा के अवसर पर बाल विवाह की प्रभावी रोकथाम के लिए ग्राम स्तरीय समिति, तहसील स्तरीय समिति एवं सतर्कता दल का गठन किया है। ग्राम स्तरीय समिति में तीन सदस्य होंगे, इसमें ग्राम सचिव, पटवारी हल्का एवं बीट कांस्टेबल, तहसील स्तरीय समिति में तहसीलदार, संबंधित पंचायत समिति के विकास अधिकारी एवं थानाधिकारी व सतर्कता दल में उपखण्ड अधिकारी, संबंधित वृत्ताधिकारी एवं परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग सदस्य होंगे।