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डॉग शेल्टर होम की बदहाली दूर करने के लिए कोर्ट देगा निर्देश

नगर निगम को अपना पक्ष रखने का आखिरी मौका दिया
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Court will give instructions to clear the dog shelter home

डॉग शेल्टर होम की बदहाली दूर करने के लिए कोर्ट देगा निर्देश

जोधपुर(jodhpur).

सूरसागर रोड स्थित डॉग शेल्टर होम (Dog Shelter Home at Sursagar Road) में व्याप्त बदइंतजामियों को लेकर कोर्ट कमिश्नर्स की रिपोर्ट तथा पदस्थापित डॉक्टर की ओर से संसाधनों की कमियां इंगित करने के बाद राजस्थान हाईकोर्ट (rajasthan highcourt) ने सोमवार को नगर निगम (jodhpur nagar nigam) को अपना पक्ष रखने का आखिरी मौका दिया है।

कोर्ट ने कहा कि निगम यदि पक्ष रखना चाहे तो उचित, नहीं तो कमियों को दूर करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जाएंगे।

वरिष्ठ न्यायाधीश संगीत लोढ़ा और न्यायाधीश पीके लोहरा की खंडपीठ में याचिकाकर्ता श्वेता जैन की ओर से दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान अधिवक्ता राजवेंद्र सारस्वत ने बताया कि सभी रिपोट्र्स यही बताती हैं कि डॉग शेल्टर होम में आवश्यक सामान व संसाधनों का अभाव है।

हाल ही बारिश के दौरान कई कुत्तों की अकाल मृत्यु हुई है। मैनपावर की कमी के कारण भी डॉग शेल्टर कुप्रबंधन का शिकार है।

पिछली सुनवाई पर हाईकोर्ट के निर्देश पर नवपदस्थापित डॉक्टर ने एक समन्वित रिपोर्ट पेश की थी। निगम के अधिवक्ता राजेश पंवार ने कुछ समय मांगा, जिस पर कोर्ट ने 27 अगस्त की तारीख मुकर्रर की है।