कोर्ट ने कहा कि निगम यदि पक्ष रखना चाहे तो उचित, नहीं तो कमियों को दूर करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जाएंगे। वरिष्ठ न्यायाधीश संगीत लोढ़ा और न्यायाधीश पीके लोहरा की खंडपीठ में याचिकाकर्ता श्वेता जैन की ओर से दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान अधिवक्ता राजवेंद्र सारस्वत ने बताया कि सभी रिपोट्र्स यही बताती हैं कि डॉग शेल्टर होम में आवश्यक सामान व संसाधनों का अभाव है।
हाल ही बारिश के दौरान कई कुत्तों की अकाल मृत्यु हुई है। मैनपावर की कमी के कारण भी डॉग शेल्टर कुप्रबंधन का शिकार है। पिछली सुनवाई पर हाईकोर्ट के निर्देश पर नवपदस्थापित डॉक्टर ने एक समन्वित रिपोर्ट पेश की थी। निगम के अधिवक्ता राजेश पंवार ने कुछ समय मांगा, जिस पर कोर्ट ने 27 अगस्त की तारीख मुकर्रर की है।