10 अगस्त 2026,

सोमवार

Patrika Logo
home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

सिजेरियन प्रसव के कारण शारीरिक दक्षता टेस्ट में गैरहाजिर अभ्यर्थी को भर्ती से बाहर नहीं करें : कोर्ट

-सब इंस्पेक्टर भर्ती का मामला
less than 1 minute read
Google source verification
सिजेरियन प्रसव के कारण शारीरिक दक्षता टेस्ट में गैरहाजिर अभ्यर्थी को भर्ती से बाहर नहीं करें : कोर्ट

सिजेरियन प्रसव के कारण शारीरिक दक्षता टेस्ट में गैरहाजिर अभ्यर्थी को भर्ती से बाहर नहीं करें : कोर्ट

जोधपुर.

राजस्थान हाईकोर्ट (rajasthan highcourt) ने सब इंस्पेक्टर भर्ती के तहत शारीरिक दक्षता टेस्ट में गैर हाजिर हाल ही मातृत्व सुख प्राप्त करने वाली एक अभ्यर्थी को भर्ती प्रक्रिया से बाहर नहीं करने के निर्देश दिए हैं।

न्यायाधीश अरुण भंसाली की एकलपीठ ने बाड़मेर (barmer) निवासी 27 वर्षीय धोली चौधरी की याचिका पर प्रांरभिक सुनवाई के बाद यह निर्देश दिए। सब इंस्पेक्टर भर्ती (2016) (Sub Inspector Recruitment 2016) के तहत लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली याची को 24 सितंबर को शारीरिक दक्षता टेस्ट के लिए उपस्थित होने के लिए निर्देशित किया गया था। याची ने गृह विभाग व पुलिस महानिदेशक को ज्ञापन देकर बताया कि गत 18 जुलाई को सीजेरियन से प्रसव होने के कारण डॉक्टर ने पांच महीने तक अत्यधिक शारीरिक श्रम नहीं करने को कहा है। ज्ञापन में शारीरिक दक्षता टेस्ट के लिए समय दिए जाने की मांग की गई, लेकिन अप्रार्थियों की ओर से कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया गया। इसे चुनौती देने पर एकलपीठ ने अप्रार्थियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया और निर्देश दिए कि 24 सितंबर को शारीरिक दक्षता टेस्ट में गैर हाजिर होने के आधार पर याची को भर्ती प्रक्रिया से बाहर नहीं किया जाए।