9 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

संभागीय आयुक्त और बाड़मेर कलक्टर को भुगतना पड़ेगा रीको एमडी की गैरहाजिरी का खामियाजा

-एनजीटी ने रीको एमडी पर लगाई 20 हजार रुपए की कॉस्ट -बालोतरा में प्रदूषण का मामला

less than 1 minute read
Google source verification
संभागीय आयुक्त और बाड़मेर कलक्टर को भुगतना पड़ेगा रीको एमडी की गैरहाजिरी का खामियाजा

संभागीय आयुक्त और बाड़मेर कलक्टर को भुगतना पड़ेगा रीको एमडी की गैरहाजिरी का खामियाजा

जोधपुर. बाड़मेर जिले के बालोतरा कस्बे में औद्योगिक प्रदूषण को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) में शुक्रवार को रीको के प्रबंध निदेशक (एमडी) की गैरहाजिरी का खामियाजा जोधपुर के संभागीय आयुक्त बाबूलाल कोठारी और बाड़मेर कलक्टर अंशदीप को भुगतना पड़ेगा।

एनजीटी ने 4 दिसंबर को बालोतरा और आसपास के इलाकों में संचालित अवैध रंगाई-छपाई कारखानों की समस्या को देखते हुए तीनों अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने को कहा था।

सुनवाई के दौरान संभागीय आयुक्त और बाड़मेर कलक्टर उपस्थित हो गए। रीको एमडी आशुतोष एटी पेडणेकर की ओर से बताया गया कि गुरुवार रात अस्वस्थ होने से नहीं आ पाए।

एनजीटी की पीठ ने नाराजगी जताते हुए कहा कि पिछली बार स्पष्ट करने के बावजूद जिम्मेदार अपना दायित्व नहीं निभा रहे। रीको एमडी पर 20 हजार रुपए की कॉस्ट लगाते हुए इसे एक सप्ताह में एनजीटी की लीगल सेल में जमा करवाने के निर्देश दिए।

पीठ ने कहा कि इस तरह रीको एमडी एनजीटी से दूर नहीं जा सकते, उन्हें अगली सुनवाई पर उपस्थित रहना होगा। साथ ही खेद जताया कि संभागीय आयुक्त , जोधपुर और कलक्टर, बाड़मेर को अगली सुनवाई पर फिर से आना होगा क्योंकि रीको एमडी की अनुपस्थिति के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। अगली सुनवाई 17 जनवरी को होगी।