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पिछले साल छात्र नहीं होने की दलील के साथ खारिज न करें नामांकन

हाईकोर्ट ने जेएनवीयू से किया जवाब तलब
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पिछले साल छात्र नहीं होने की दलील के साथ खारिज न करें नामांकन

पिछले साल छात्र नहीं होने की दलील के साथ खारिज न करें नामांकन

जोधपुर (jodhpur).

राजस्थान हाईकोर्ट (rajasthan highcourt) ने एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स में अध्ययनरत छात्र की याचिका पर जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी (jnvu) को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता यदि छात्रसंघ चुनाव में एपेक्स पद पर नामांकन करता है तो उसे इस आधार पर निरस्त नहीं किया जाए कि वह पिछले साल यूनिवर्सिटी का नियमित छात्र नहीं था।

न्यायाधीश दिनेश मेहता की एकलपीठ ने याचिकाकर्ता मोइनुद्दीन खान की याचिका पर यह आदेश दिया।

अधिवक्ता रविंद्रसिंह मामडोली ने कोर्ट को बताया कि छात्रसंघ चुनाव के लिए यूनिवर्सिटी ने नियम बनाए हैं। नियम 11.1 के अनुसार एपेक्स पदों के लिए याचिकाकर्ता का नामांकन मान्य नहीं होगा।

लिंगदोह समिति की सिफारिशों के अनुसार एक वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर वोट दिया जा सकता है, ऐसे में अभ्यर्थी का चुनाव नामांकन निरस्त करना वैधानिक नहीं हो सकता।


एकलपीठ ने एक अन्य याचिकाकर्ता अजयसिंह टाक को भी यही राहत दी है। याची की ओर से निहार जैन ने पैरवी की। नियम 11.1 के अनुसार एपेक्स पदों के लिए याचिकाकर्ता का नामांकन मान्य नहीं होगा।

लिंगदोह समिति की सिफारिशों के अनुसार एक वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर वोट दिया जा सकता है, ऐसे में अभ्यर्थी का चुनाव नामांकन निरस्त करना वैधानिक नहीं हो सकता।


एकलपीठ ने एक अन्य याचिकाकर्ता अजयसिंह टाक को भी यही राहत दी है। याची की ओर से निहार जैन ने पैरवी की।