पेयजल आपूर्ति नहीं होने पर जवाब मांगा
जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने जोधपुर विकास प्राधिकरण से अनुमोदित कॉलोनी सुशांत सिटी में पंद्रह सालों तक पेयजल आपूर्ति नहीं होने पर संबंधित पक्षकारों को जवाब तलब किया है।
न्यायाधीश संदीप मेहता एवं न्यायाधीश रामेश्वर व्यास की खंडपीठ में कॉलोनी वासियों की ओर से अधिवक्ता डी डी चितलन्गी ने कहा कि पाली रोड स्थित सुशांत सिटी प्राधिकरण से स्वीकृत कॉलोनी है, जिसमें विकासकर्ता ने करीब 2.87 करोड़ रुपए विकास शुल्क के रूप में 2009 में ही जमा करवा दिए थे,लेकिन प्राधिकरण ने जऩस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग को यह राशि हस्तांतरित नहीं की है, जिसके अभाव में कॉलोनी में पीने के पानी की सप्लाई नहीं हो रही।विभाग ने सूचना के अधिकार के अंतर्गत दिए जवाब में कहा है कि उनकी सुशांत सिटी में पेयजल आपूर्ति की कोई योजना नहीं है।