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हनुमान बेनीवाल बिजली मामले में अपडेट, हाईकोर्ट ने 3 दिन में छह लाख जमा कराने का दिया आदेश

Rajasthan High Court Orders : राजस्थान हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक और सांसद हनुमान बेनीवाल के घर का बिजली कनेक्शन काटने के मामले में तीन दिन में 6 लाख रुपए जमा कराने की शर्त पर बिजली कनेक्शन तुरंत बहाल करने का आदेश दिया है।

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Hanuman Beniwal Electricity Case Update Rajasthan High Court Orders to deposit 6 Lakhs in 3 days

फाइल फोटो पत्रिका

Rajasthan High Court Orders : राजस्थान हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक और सांसद हनुमान बेनीवाल के घर का बिजली कनेक्शन काटने के मामले में तीन दिन में 6 लाख रुपए जमा कराने की शर्त पर बिजली कनेक्शन तुरंत बहाल करने का आदेश दिया है।

प्रेमसुख बेनीवाल ने दी थी चुनौती

न्यायाधीश सुनील बेनीवाल की एकल पीठ ने प्रेमसुख बेनीवाल की याचिका पर यह आदेश दिया है। याचिका में अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के 10 लाख से ज़्यादा रुपए का भुगतान करने के निर्देश को चुनौती दी गई थी।

हाईकोर्ट ने दिया आदेश

इस पर हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को तीन दिन में सम्बंधित प्राधिकारी को 6 लाख रुपए जमा कराने को कहा। इसके बाद याचिकाकर्ता का बिजली कनेक्शन तुरंत बहाल कर मामले को निस्तारण समिति को भेज दिया जाए।

डिस्कॉम ने 2 जुलाई को काटा था कनेक्शन

डिस्कॉम ने 10 लाख 75 हजार 658 रुपए बकाया बताकर 2 जुलाई को कनेक्शन काट दिया था। मार्च 2025 में कुल बकाया है 11 लाख 85 हजार था, जिसमें 8 लाख मूल रीडिंग और 3.95 लाख पेनल्टी (एलपीएस) शामिल थी। बेनीवाल ने दावा किया था 27 मार्च को 2 लाख रुपए जमा करने के बावजूद बिना कारण बताए कनेक्शन काटा गया है।