
रॉबर्ट वाड्रा की गिरफ्तारी पर 26 तक रोक बढ़ी, समयाभाव के कारण नहीं हो पाई सुनवाई
जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट में स्काई लाइट हॉस्पिटेलिटी एलएलपी कंपनी की याचिका पर अगली सुनवाई अब 26 सितंबर को होगी। तब तक कंपनी के साझेदारों रॉबर्ट वाड्रा और उनकी मां मॉरीन वाड्रा की गिरफ्तारी पर पूर्व में लगाई रोक यथावत रहेगी। इससे पहले हाईकोर्ट ने कंपनी के साझेदारों रॉबर्ट वाड्रा और उनकी मां मॉरीन वाड्रा को ईडी के समक्ष 12 फरवरी को पूछताछ के लिए उपस्थित रहने को कहा था। रॉबर्ट और उनकी मां से ईडी ने जयपुर में पूछताछ की, जिसके आधार पर अग्रिम जांच चल रही है। गुरुवार को न्यायाधीश पुष्पेंद्र सिंह भाटी की एकलपीठ में समयाभाव में सुनवाई शुरू नहीं हो पाई।
कोर्ट ने अगली तिथि 26 सितंबर मुकर्रर करते हुए गिरफ्तारी पर रोक के अंतरिम आदेश को बरकरार रखा। उल्लेखनीय है कि प्रवर्तन निदेशालय बीकानेर के कोलायत में जमीन खरीद-फरोख्त को लेकर स्काई लाइट हॉस्पिटेलिटी एलएलपी कंपनी के साझेदारों के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 2 के तहत साक्ष्य एकत्रित करने के लिए जांच कर रहा है। ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा को कई बार सम्मन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया था, जिसे लेकर वाड्रा की कंपनी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
Published on:
12 Sept 2019 02:12 pm
