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Rajasthan High Court  ने कहा कि घंटाघर में अतिक्रमणों की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाएं

locationजोधपुरPublished: Jan 25, 2020 11:43:45 am

Submitted by:

M I Zahir

जोधपुर ( jodhpur news.current news ) .राजस्थान हाईकोर्ट ( Rajasthan High Court ) ने नगर निगम को घंटाघर ( Clock Tower ) में उचित स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे ( CCTV cameras ) लगाने और निगम ( Municipal Corporation ) में नियंत्रण कक्ष स्थापित कर अतिक्रमणों के खिलाफ निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
 

Rajasthan High Court said that CCTV cameras should be installed in Clock tower

Rajasthan High Court said that CCTV cameras should be installed in Clock tower

जोधपुर ( jodhpur news.current news ) .राजस्थान हाईकोर्ट ( Rajasthan High Court ) ने नगर निगम को घंटाघर ( Clock Tower ) में उचित स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे ( CCTV cameras ) लगाने और निगम ( Municipal Corporation ) में नियंत्रण कक्ष स्थापित कर अतिक्रमणों के खिलाफ निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

न्यायाधीश संदीप मेहता व न्यायाधीश अभय चतुर्वेदी की खंडपीठ में याचिकाकर्ता सरदार मार्केट गिरदीकोट ( Girdikot ) व्यापार संस्था की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान नगर निगम आयुक्त सुरेशकुमार ओला व्यक्तिगत रूप से पेश हुए। उन्होंने कोर्ट को आश्वस्त किया कि नगर निगम की ओर से चिह्नित वैंडिंग जोन कार्यशील बनाने के लिए संपूर्ण आधारभूत सुविधाएं विकसित करने के लिए त्वरित कदम उठाए जाएंगे। ओला ने बताया कि एनयूएलएफ फंड से वैंडिंग जोन में सुविधाएं विकसित करने के लिए राज्य सरकार से बजट मांगा गया है, ताकि यह कार्य शीघ्रातिशीघ्र पूरा करवाया जा सके। निगम के अधिवक्ता राजेश पंवार ने कहा कि वैंडर्स को अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से वैंडिंग जोन की सूची के अनुसार अपना विकल्प पेश करने चाहिए कि वे कहां शिफ्ट होकर अपना व्यवसाय चलाना चाहते हैं। इस विकल्प के आधार पर वैंडर्स को पहचान पत्र जारी किए जाएंगे और उन्हें उपलब्ध करवाए गए स्थान की मार्किंग की जा सकेगी। खंडपीठ ने कहा कि घंटाघर से वैंडर्स की शिफ्टिंग के बाद भी दुकानदारों की ओर से दुकानें खाली स्थानों पर कब्जा करने की आशंका बनी रहेगी। इसे देखते हुए कोर्ट ने निगम आयुक्त को उचित स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने को कहा है। इससे अतिक्रमणों की निगरानी संभव होगी। अगली सुनवाई 29 जनवरी को मुकर्रर की गई है।
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