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रानी कलां सरपंच के काम करने पर रोक लगाने के आदेश पर स्टे

पंचायती राज विभाग और बीडीओ को नोटिस जारी कर छह सप्ताह में जवाब तलब
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highcourt  stays on the order to stop the work of Sarpanch

रानी कलां सरपंच के काम करने पर रोक लगाने के आदेश पर स्टे

जोधपुर

राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह ने पाली जिले की रानी पंचायत समिति के विकास अधिकारी की ओर से रानी कलां सरपंच संतोष पर प्रशासनिक और वित्तीय कार्य करने पर लगाई गई रोक के आदेश के क्रियान्वयन पर अंतरिम रोक लगा दी। साथ ही पंचायती राज विभाग और बीडीओ को नोटिस जारी कर छह सप्ताह में जवाब तलब किया है।

याचिकाकर्ता की ओर से सुशील सोलंकी ने कहा कि याची के खिलाफ किसी झूठी शिकायत के मद्देनजर एसीबी की ओर से दर्ज कराई एफआइआर पर अनुसंधान जारी है।

इस दौरान रानी पंचायत समिति के विकास अधिकारी ने गत 13 नवंबर को आदेश जारी कर सरपंच के वित्तीय व प्रशासनिक कार्य करने पर रोक लगा दी।

उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता को विभाग की राजस्थान पंचायती राज एक्ट 1994 की धारा 38 के तहत निलंबित नहीं किया गया है, लेकिन विकास अधिकारी ने उसके समान आदेश जारी कर अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन किया है।

जबकि विकास अधिकारी को सरपंच को निलंबित करने का अधिकार नहीं है।