
शादी में 100 से ज्यादा मेहमान बुलाए तो होगी कार्रवाई
जोधपुर.
जिला कलक्टर इंद्रजीतसिंह ने कमिश्नरेट क्षेत्र को छोड़ जिले के अन्य हिस्से में निषेधाज्ञा के तहत धारा 144 लागू कर दी है। जो कि 20 जनवरी तक प्रभावी रहेगी। सार्वजनिक स्थानों पर पांच से ज्यादा लोग एकत्रित नहीं होंगे। शादी समारोह में 100 से ज्यादा लोगों की अनुमति नहीं होगी। मृत्यु संस्कार में 20 से ज्यादा लोग नहीं जा सके। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना सुनिश्चित करनी होगी। सार्वजनिक कार्यक्रमों की भी अनुमति नहीं है।
दो दुकानें सीज, 280 चालान
जोधपुर. शहर में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के आंकड़े को देखते हुए शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है, वहीं कोरोना गाइड लाइन की पालना नहीं करने वालों के खिलाफ नगर निगम की सख्ती भी जारी रही। शनिवार को नगर निगम अतिक्रमण टीम प्रभारी नरेंद्र हर्ष, अजीज खान, दीपक कनौजिया, रवि पंडित सह प्रभारी सुरेश हंस, दिनेश कल्ला की टीम ने सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने पर दो दुकानों को सीज किया। वहीं बिना मास्क के घूम रहे 280 के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 33450 जुर्माना राशि वसूल किया है। नगर निगम आयुक्त रोहिताश्व तोमर ने बताया कि पिछले 1 सप्ताह में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बहुत ही तेजी से बढ़ा है जो सभी के लिए चिंताजनक हैं। तोमर ने बताया कि नगर निगम , पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन का प्रयास है कि कोरोना की इस चैन को तोड़ा जाए, लेकिन जब तक आमजन का सहयोग नहीं मिलेगा तब तक इस पर प्रभावी नियंत्रण नहीं हो सकता है।
Updated on:
21 Nov 2020 08:51 pm
Published on:
21 Nov 2020 08:51 pm
