
चिकित्सा अधिकारी भर्ती प्रक्रिया के आवेदन ऑफलाइन जमा करने के निर्देश
जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने चिकित्सा अधिकारी पद पर भर्ती प्रक्रिया में परीक्षा से पहले राजस्थान मेडिकल कौंसिल की ओर से जारी स्थायी पंजीयन प्रमाण पत्र जमा करवाने की शर्त को चुनौती देने वाली याचिका पर याचिकाकर्ताओं के आवेदन पत्र ऑफलाइन जमा करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही राज्य सरकार को ऐसे अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया में प्रोविजनली शामिल करने को कहा है।
न्यायाधीश विजय बिश्नोई की एकलपीठ ने याची प्रदीप चौधरी एवं अन्य की ओर से दायर याचिकाओं की सुनवाई के बाद कहा कि ऐसे अभ्यर्थियों का परिणाम कोर्ट की अनुमति के बिना नहीं जारी किया जाए। याची की ओर से अधिवक्ता नितिश बागड़ी ने कहा कि 14 सितंबर को जारी भर्ती अधिसूचना में यह शर्त जोड़ी गई है कि अभ्यर्थियों के पास परीक्षा तिथि 13 अक्टूबर तक या इससे पहले मेडिकल कौंसिल की ओर से जारी स्थायी पंजीयन प्रमाण पत्र होना जरूरी है। जबकि पूर्व में 13 अप्रैल, 2018 को जारी भर्ती अधिसूचना में कहा गया था कि अभ्यर्थियों को स्थायी पंजीयन प्रमाण पत्र ज्वाइनिंग करने की अंतिम तिथि या उससे पहले जमा करवाना होगा। नई भर्ती में यह शर्त जोडऩे से अस्थायी पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले कई अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया से वंचित रह जाएंगे।
Published on:
09 Oct 2020 12:53 am
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