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एयरलाइंस कंपनियों को जोधपुर में हवाई सेवाओं में विस्तार के प्रस्ताव बताने के निर्देश

राजस्थान हाईकोर्ट ने जोधपुर में हवाई सेवाओं में विस्तार के लिए स्पाइस जेट, इंडिगो, गो एयर व अन्य एयरलाइंस कंपनियों को अपने प्रस्ताव बताने के निर्देश दिए हैं।
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Instructions to airlines companies to expand air services in Jodhpur

एयरलाइंस कंपनियों को जोधपुर में हवाई सेवाओं में विस्तार के प्रस्ताव बताने के निर्देश

जोधपुर(jodhpur).

राजस्थान हाईकोर्ट (rajasthan highcourt) ने जोधपुर में हवाई सेवाओं में विस्तार (expand air services in Jodhpur) के लिए स्पाइस जेट(spice jet), इंडिगो(indigo), गो एयर (go air) व अन्य एयरलाइंस कंपनियों को अपने प्रस्ताव बताने के निर्देश दिए हैं। अगली सुनवाई 27 अगस्त को होगी।

वरिष्ठ न्यायाधीश संगीत लोढ़ा तथा न्यायाधीश विनित कुमार माथुर की खंडपीठ में लिब्रा इंडिया (libra india) द्वारा दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता सुनील बेनीवाल ने अतिरिक्त शपथ पत्र पेश कर बताया कि राज्य सरकार ने एयरलाइंस सेक्टर का आकर्षण बढ़ाने के लिए 9 मार्च, 2015 को एक अधिसूचना जारी की थी।

इसके अनुसार कोई भी एयरलाइंस ऑपरेटर्स यदि राज्य में अपना हब बनाता है और न्यूनतम तीन विमानों की पार्किंग करता है तो उसे एविएशन फ्यूल पर लगने वाले 27 प्रतिशत वैट की जगह केवल 5 प्रतिशत वैट ही देना होगा।

खंडपीठ ने इस अधिसूचना की जानकारी सभी एयरलाइंस ऑपरेटर्स को देने के निर्देश दिए हैं।

गौरतलब है कि खंडपीठ ने इससे पहले एयरपोर्ट ऑथोरिटी और राज्य सरकार को रात में विमानों की पार्किंग में रियायत देने के प्रस्ताव के संबंध में पक्ष रखने को कहा था, ताकि एयरलाइंस कंपनियां रियायती दर पर पार्किंग उपलब्ध होने की सूरत मेें रात्रिकालीन विमान सेवाएं संचालित करने में रुचि दिखाएं।