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विकास चौधरी/जोधपुर. जोधपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) ने रामराज नगर योजना में एक ही भूखंड पहले अधिवक्ता को और बाद में एक शिक्षिका को आवंटित कर दिया। दोनों को पट्टा और लीज डीड तक जारी कर दी। शिक्षिका ने निर्माण कार्य शुरू कराया तो अधिवक्ता ने मालिकाना हक जताते हुए पुलिस में शिकायत कर काम रुकवा दिया। तीसरी चौपासनी रोड निवासी अधिवक्ता मोहम्मद सलीम पुत्र वली मोहम्मद ने बताया कि 1 अगस्त, 2008 को उसे अधिवक्ता कोटे से जेडीए की रामराजनगर योजना (चौखा) के सेक्टर ‘ए’ में भूखण्ड संख्या-97 आवंटित हुआ था। जेडीए के तत्कालीन सचिव ने आवंटन पत्र जारी किया और पूरी राशि जमा कराने के बाद लीजडीड, कब्जा पत्र और पट्टा जारी हो गया। इसकी रजिस्ट्री भी करा ली गई और तब से अब तक भूखण्ड उन्हीं के पास है। किसी को बेचान नहीं किया।
विजय चौक (नागौरी गेट) निवासी शिक्षिका हिना कौसर पत्नी हमीदुदीन खान को दत्तोपंत ठेंगड़ी नगर योजना में 26 अगस्त 2008 लॉटरी में भूखण्ड आवंटित किया गया था। उस पर अतिक्रमण के कारण उन्हें रामराज नगर योजना में 14 अक्टूबर, 2010 को आयोजित लॉटरी में वैकल्पिक भूखंड के तौर पर वही भूखंड आवंटित कर दिया जो पहले मोहम्मद सलीम को आवंटित किया जा चुका था। जेडीए ने हिना कौसर को भी भूखण्ड का आवंटन पत्र, लीजडीड, कब्जा पत्र और पट्टा तक दुबारा जारी कर दिया। शिक्षिका के पति का कहना है कि उसके पास भी भूखंड के पूरे दस्तावेज हैं। जेडीए ने उसे निर्माण कार्य करने की इजाजत भी दी है।
एडवोकेट एसोसिएशन ने की कब्जा दिलाने का आग्रह
अधिवक्ता मोहम्मद सलीम ने इस मामले की जानकारी राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष रणजीत जोशी को दी। जोशी ने ने जेडीए के सचिव को पत्र भेजकर पहले से आवंटित भूखण्ड को दुबारा आवंटित करने पर आपत्ति जताई और अधिवक्ता को भूखण्ड का कब्जा दिलाने का आग्रह किया।
जेडीए स्तर पर हुई गलती
‘अधिवक्ता के भूखंड पर कब्जा कर अतिक्रमण और निर्माण कार्य करने की शिकायत मिली थी। दोनों पक्ष के दस्तावेज जांच में पता चला कि जेडीए ने दोनों को एक ही भूखण्ड आवंटित कर दिया। गलती जेडीए से हुई है। फिलहाल भूखंड पर काम बंद रखने को कहा गया है।
शेषकरण चारण, थानाधिकारी, राजीव गांधी नगर।
Published on:
14 Oct 2018 11:09 am
