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जोधपुर के रोकथाम क्षेत्र में किया बड़ा बदलाव, शहर का कुछ क्षेत्र हटाए कुछ जोड़ दिए

locationजोधपुरPublished: May 27, 2020 10:07:09 am

Submitted by:

Harshwardhan bhati

शहर में कंटेनमेंट जोन की समीक्षा के बाद जिला प्रशासन ने मंगलवार को कुछ क्षेत्रों से रोकथाम क्षेत्र हटाया है। एक-दो क्षेत्रों को इसमें जोड़ा भी गया है।

jodhpur police done changes in containment zones

जोधपुर के रोकथाम क्षेत्र में किया बड़ा बदलाव, शहर का कुछ क्षेत्र हटाए कुछ जोड़ दिए

जोधपुर. शहर में कंटेनमेंट जोन की समीक्षा के बाद जिला प्रशासन ने मंगलवार को कुछ क्षेत्रों से रोकथाम क्षेत्र हटाया है। एक-दो क्षेत्रों को इसमें जोड़ा भी गया है।

इनको नया जोड़ा
सूरसागर क्षेत्र में कबीर नगर, संजय कॉलोनी-ए गली नं. 1, 2 व 3 तथा चांदना भाखर क्षेत्र में गुरो का तालाब-नगर निगम, जोधपुर दक्षिण वार्ड नं. 01 को नया रोकथाम क्षेत्र घोषित किया गया है। मसूरिया क्षेत्र में बलदेव नगर को कंटेनमेंट में यथावत रखा गया।
इनको रोकथाम क्षेत्र से हटाया
मसूरिया क्षेत्र में प्रताप नगर वार्ड सं. 12 में से प्रताप नगर यूआईटी कॉलोनी सेक्शन ए, बी, सी, डी, ई व एफ को रोकथाम क्षेत्र से हटाया जाता है। मसूरिया क्षेत्र में बोम्बे मोटर चौराहे से चीरघर मोड तक व दल्ले खां की चक्की से नट बस्ती रोड से बारहवी रोड चौराहे से पुन: वापस बोम्बे मोटर चौराहे से बीच का मसूरिया चौकी क्षेत्र को रोकथाम क्षेत्र से हटाया गया है। नया तालाब क्षेत्र में घण्टाघर साइकिल मार्केट, प्रथम व द्वितीय पोलो, कलाल कॉलोनी, मधुबन क्षेत्र में से डीडीपी नगर, मधुबन एवं खेमे का कुआं क्षेत्र में से गुलाब नगर, प्रेमनगर, सुभाष नगर, राजलक्ष्मी स्वीट्स, के.आर. पब्लिक स्कूल, खेमे का कुआं, जे.पी. स्कूल, पी.एच.ई.डी. ऑफिस क्षेत्र को रोकथाम क्षेत्र से हटाया गया।
यह क्षेत्र किया संशोधित
खाण्डा फलसा, सिवांची गेट, बालवाड़ी चौराहा, त्रिपोलिया बाजार, इन्दिरा चौक, सिंधियों का बास, धानमण्डी, धर्मपुरा, रघुनाथपुरा, बालवाडी से मनोरजी अस्पताल, कैलाश डेरी से पप्पू मोजडी से मैन रोड तक के रोकथाम क्षेत्र को संशोधित किया गया है। क्षेत्रपाल चबूतरा, सिंह पोल, मोचियों की घाटी का उपरी व नीचे का भाग, न्यू बरकतुल्ला खान कॉलोनी, बकरा मण्डी रोड तक रोकथाम क्षेत्र में रहेगा, बाकि क्षेत्र हटा दिया गया है।
अब शादी के लिए केवल सूचना ही जरूरी
अभी तक शादी करने के लिए संबंधित एसडीएम से अनुमति लेनी होती थी, लेकिन अब सिर्फ इसकी सूचना एसडीएम को देनी होगी। इसके अलावा जिला प्रशासन ने रेड जोन में ऑटो रिक्शा, टैक्सी संचालन के आदेश के साथ सार्वजनिक उद्यान को भी राज्य सरकार की गाइड लाइन के अनुसार खोलने की अनुमति दी है।
दुकानों का समय निर्धारित है
कंटेनमेंट जोन को छोड़ अन्य क्षेत्रों में सभी प्रकार की दुकानें खोलने की अनुमति है। ऐसे में सुबह 7 से शाम 7 बजे तक परिवहन की अनुमति है। ऐसे में शाम 7 बजे तक सभी दुकानें व कार्यालय का स्टाफ घर पहुंच जाना चाहिए। दुकान या कार्यालय शाम 6 या 6.30 बजे तक की संचालित कर सकते हैं।
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