
अभिनेता को कड़ी सुरक्षा के बीच जेल ले जाया गया। इसी जेल में दुष्कर्म आरोपी आसाराम बापू, भंवरी देवी हत्या मामले में आरोपी मलखान सिंह बिश्नोई और हाल ही में एक मुस्लिम मजदूर की हत्या के आरोप में गिरफ्तार शंभू लाल रैगर बंद हैं। अदालत ने मामले में सलमान को 10 हजार रुपये जुर्माना भरने को भी कहा है।
सलमान की जमानत याचिका के दस्तावेज तैयार हो चुके हैं और आज जोधपुर की सत्र अदालत में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। अगर जमानत नहीं होती है, तो सलमान को सप्ताहंत के कारण कम से कम तीन और दिन जेल में बिताने पड़ेंगे।
सलमान के साथ सह कलाकार सैफ अली खान , तब्बू, सोनाली बेंद्रे और नीलम, सूरज बड़जात्या की फिल्म 'हम साथ साथ हैं' के लिए शूटिंग कर रहे थे। इन सभी को कनकनी गांव में काले हिरन के शिकार के मामले में बरी कर दिया गया है। मामले में आरोपी स्थानीय दुष्यंत सिंह को भी अदालत ने बरी कर दिया है।
5 कारण, जिस कारण हुई सलमान को सजा
1. दुबारा हुए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। हिरणों की मौत हुई गन शॉट से।
२. सलमान के खास आदमी दिनेश गावरे का नहीं मिलना। कोर्ट ने इसे गम्भीरता से लिया और माना इसके पीछे सलमान का हाथ था। फैसले में गावरे को मफरूर माना गया।
३.चश्मदीद गवाह पुनमचंद, शैराराम और मांगीलाल द्वारा अंत तक बयानों पर अडिग रहना।
4. सलमान खान से दो राइफल, एयर गन, रिवाल्वर, छर्रे, कैमरा, रील, मृत हिरण की खाल, सींग जैसे ठोस सबूतों की बरामदगी तथा अभियोजन पक्ष की मजबूत दलीलें।
5. अनुसंधान अधिकारी द्वारा किए गए तथ्यात्मक तथा मजबूत जांच से बचाव पक्ष कमजोर हुआ।
इसलिए हुए अन्य आरोपी बरी
1. चश्मदीद गवाह नहीं पहचान पाए।
2. किसी प्रकार की बरामदगी साबित नहीं।
3. अभियोजन के अनुसार सैफ, सोनाली, नीलम और तब्बू जिप्सी में पीछे बैठे थे। जिस कारण गवाह उन्हें ठीक से पहचान नहीं पाए। इसलिए संदेह का लाभ मिला।
Updated on:
06 Apr 2018 10:27 am
Published on:
06 Apr 2018 10:05 am
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