
प्रतीकात्मक तस्वीर
राजस्थान में खाद्य विभाग की ओर से जोधपुर जिले में 22,750 ऐसे परिवारों की सूची जारी की गई है जिन्हें खाद्य सुरक्षा योजना में संदिग्ध अपात्र माना गया है। इनमें वे परिवार शामिल हैं, जिनकी वार्षिक आय छह लाख रुपए से अधिक है।
जिला रसद अधिकारी प्रथम अंजुम ताहिर सम्मा ने बताया कि इन परिवारों की सूची संबंधित प्रवर्तन अधिकारियों/निरीक्षकों को भौतिक सत्यापन के लिए दी गई है। 15 दिवस में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
उन्होंने स्पष्ट किया कि वास्तविक रूप से अपात्र पाए गए परिवारों ने यदि समय रहते अपना नाम नहीं हटाया तो उनसे योजना के अंतर्गत उठाए गए गेहूं का मूल्य 30.57 रुपए प्रति किलो की दर से वसूला जाएगा। खाद्य विभाग ने इस विशेष अभियान की अवधि 31 अक्टूबर 2025 तक बढ़ा दी है।
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जिला रसद अधिकारी ने बताया कि अब तक जोधपुर जिले में 1,08,885 व्यक्तियों ने स्वयं स्वैच्छा से ‘गिव अप’ कर योजना का लाभ लेना छोड़ दिया है। अपात्र लोगों को लगातार नोटिस जारी किए जा रहे हैं। इनमें से अधिकांश ने नोटिस मिलने पर स्वयं आवेदन कर नाम हटवाया है। नोटिस मिलने के बावजूद नाम नहीं हटवाने वालों से विभाग वसूली की कार्रवाई करेगा।
Published on:
01 Sept 2025 09:24 pm
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