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मदेरणा को पुलिस कस्टडी में शादी समारोह में शिकरत की अनुमति

- दो भतीजों के विवाह समारोह में होंगे शामिल
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मदेरणा को पुलिस कस्टडी में शादी समारोह में शिकरत की अनुमति

मदेरणा को पुलिस कस्टडी में शादी समारोह में शिकरत की अनुमति


- आइजी जेल को सुरक्षा में तैनात जाप्ते का खर्च वसूलने के निर्देश

जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने बहुचर्चित भंवरी देवी अपहरण व हत्या प्रकरण के आरोपी पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा की अंतरिम जमानत अर्जी को निस्तारित करते हुए उन्हें पुलिस कस्टडी में अपने दो भतीजों के विवाह समारोहों में भाग लेने की अनुमति प्रदान की है।
न्यायाधीश दिनेश मेहता की एकलपीठ में याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जेएस चौधरी ने कहा कि याची अपने दो भतीजे डॉ. पुरुषोत्तम मदेरणा तथा अजय की शादी समारोह में भाग लेना चाहता है। उन्होंने अंतरिम जमानत देने का आग्रह किया, जिसका सीबीआइ की ओर से विशिष्ठ लोक अभियोजक पन्नेसिंह रातड़ी ने विरोध किया। एकलपीठ ने अंतरिम जमानत के आवेदन को इस शर्त पर निस्तारित किया कि आरोपी को 8 नवंबर को सुबह 9 बजे के बाद पुलिस कस्टडी में भेजा जाए। आरोपी को 12 नवंबर को सायं 5 बजे तक पुन: सेंट्रल जेल में दाखिल होना होगा। महानिरीक्षक (जेल) को निर्देश दिए गए हैं कि आरोपी की विवाह समारोह में शिरकत को सुनिश्चित करते हुए तैनात किए जाने वाले पुलिस जाप्ते का खर्च उससे वसूला जाए।