
एडीजी अनिल पालीवाल महिला शक्ति टीम से बातचीत करते हुए।
जोधपुर.
महिलाओं व नाबालिगों से दुराचार रोकने के उद्देश्य से अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (रेल्वेज) अनिल पालीवाल ने मंगलवार को पुलिस लाइन स्थित सभागार में पुलिस कमिश्नरेट व जोधपुर रेंज के अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने महिलाओं संबंधी अपराध के साथ ही एससी-एसटी एक्ट के मामलों का विश्लेषण किया और महिलाओं के प्रति मामलों की जांच में संवेदनशीलता बरतने और आरोपियों को सजा दिलाने के लिए जांच में गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए।
एडीजी पालीवाल ने पुलिस कमिश्नरेट व जोधपुर रेंज के जोधपुर ग्रामीण, फलोदी, बालोतरा, बाड़मेर व जैसलमेर जिलों में महिलाओं व एससी-एसटी एक्ट के मामलों की समीक्षा की। लम्बित मामलों की पत्रावलियों का विश्लेषण कर जल्द से जल्द निस्तारित करने के निर्देश दिए। कोर्ट से स्टे वाले मामलों की समीक्षा के बाद स्टे हटवाकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। इस अवसर पर पुलिस कमिश्नर राजेन्द्रसिंह, आइजी रेंज जोधपुर विकास कुमार के साथ ही डीसीपी आलोक श्रीवास्तव, राजर्षि राज वर्मा, एसपी ग्रामीण धर्मेन्द्रसिंह यादव व रेंज के अन्य एसपी, एएसपी व उपाधीक्षक मौजूद रहे।
एडीजी पालीवाल ने शाम को पुलिस लाइन में पुलिस कमिश्नरेट जोधपुर की महिला पुलिसकर्मियों की सम्पर्क सभा ली। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग में महिला व पुरुष एक समान हैं। महिला पुलिसकर्मियों को पुरुष पुलिस के साथ कदम से कदम मिलाकर कार्य करना होगा। महिला पुलिसकर्मी अपनी स्किल बढ़ाएं, विभागीय कार्यों में भागीदारी बढ़ाने को प्रेरित किया। महिला व नाबालिगों से दुराचार के मामलों में रोकथाम व कमी लाने के लिए सुझाव भी मांगे गए। महिला पुलिसकर्मियों ने सभी विद्यालयों में छात्राओं के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण अनिवार्य करने व महिला शक्ति टीम की संख्या बढ़ाने का आग्रह भी किया गया।
एडीजी अनिल पालीवाल ने पुलिस लाइन में महिला बैरिक और कैंटीन का निरीक्षण भी किया। उन्होंने महिलाओं के लिए कार्य की परिस्थितियों को और बेहतर करने की जरूरत जताई। ताकि महिलाएं नि:संकोच होकर कार्य कर सकें। एडीजी ने शाम को कुड़ीभगतासनी हाउसिंग बोर्ड स्थित पुलिस स्टेशन महिला पश्चिम का निरीक्षण भी किया।
पुलिस लाइन में निरीक्षण के दौरान एडीजी अनिल पालीवाल ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कानून के तहत की जाती है। बुलडोजर चलाने हों या बिल्डिंग गिराने की कार्रवाई हो, सब कानूनी प्रक्रिया के तहत होती है। एनडीपीएस एक्ट की धारा में सम्पत्ति फि्रज करना हो या अन्य कार्रवाई भी कानूनी प्रावधान व विचार विमर्श के बाद ही की जाती है।
Published on:
04 Sept 2024 12:50 am
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