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भंवरी देवी मामला.. मलखान और इंद्रा की अंतरिम जमानत याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज

-बहस के बाद याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने याचिका पर बल नहीं देने का अनुरोध किया
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भंवरी देवी मामला.. मलखान और इंद्रा की अंतरिम जमानत याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज

जोधपुर। बहुचर्चित एएनएम भंवरी देवी अपहरण व हत्या के मामले के आरोपी पूर्व विधायक मलखानसिंह विश्नोई और उनकी बहन इंद्रा विश्नोई की अंतरिम जमानत की अर्जी मंगलवार को राजस्थान हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। जबकि एक और आरोपी परसराम विश्नोई की अंतरिम जमानत आवेदन पर गुरुवार को सुनवाई होगी।

न्यायाधीश पीके लोहरा की एकलपीठ में मलखानसिंह के बेटे संजय विश्नोई ने स्वयं पैरवी की, लेकिन सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक पन्नेसिंह ने अंतरिम जमानत का विरोध करते हुए कहा कि इस प्रकरण में अब तक किसी को अंतरिम जमानत नहीं दी गई है। शोक की स्थिति में पुलिस अभिरक्षा में आरोपी जेल से बाहर आए थे। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने सगाई कार्यक्रम के लिए अंतरिम जमानत मांगी है, जो स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है। बाद में याचिकाकर्ताओं की तरफ से मलखानसिंह एवं इंद्रा विश्नोई की संयुक्त याचिका पर बल नहीं दिए जाने के आग्रह पर कोर्ट ने इस आधार पर याचिका खारिज कर दी।

दूसरी याचिका परसराम विश्नोई की ओर से पेश की गई थी, जिस पर सुनवाई के दौरान याची के अधिवक्ता ने दस्तावेज रिकॉर्ड पर लेने के लिए शपथ पत्र पेश करने के लिए समय मांगा, जिस पर कोर्ट ने 14 फरवरी की तारीख मुकर्रर करते हुए सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक को इस पर जवाब पेश करने के लिए कहा।