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निमाज हवेली प्रकरण : अतिक्रमण निरीक्षण के बाद अब निगम उपायुक्त खान निलंबित

- नगर निगम आयुक्त ने डीएलबी को पत्र लिख कर चार्जशीट प्रस्तावित की थी  
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निमाज हवेली प्रकरण : अतिक्रमण निरीक्षण के बाद अब निगम उपायुक्त खान निलंबित

निमाज हवेली प्रकरण : अतिक्रमण निरीक्षण के बाद अब निगम उपायुक्त खान निलंबित

जोधपुर।
निमाज हवेली प्रकरण का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। राजनीतिक दबाव की बात सामने के बाद आरएएस अधिकारी व नगर निगम उत्तर में उपायुक्त अयूब खान को कार्मिक विभाग ने आदेश जारी कर निलंबित कर दिया है। इससे पहले अतिक्रमण निरीक्षक नरेन्द्र हर्ष को भी निलंबित किया जा चुका है।

शहर के भीतरी क्षेत्र स्थित निमाज हवेली के जर्जर हिस्से को गिराने के नाम पर हुए विवाद में अब उपायुक्त भी निलंबित हो गए हैं। इस प्रकरण में पहले ही नगर निगम की काफी फजीहत हो रखी है। ऐसे में हर कदम को फंक-फंूक कर रखा जा रहा है। पहले जर्जर हिस्से की बजाय दूसरे हिस्से को गिराने, निजी जेसीबी के वहां पहुंच कर तोड़-फोड़ करने की बात सामने आई। फिर राजनीति रसूखात और आरोप-प्रत्यारोप भी लगे। भाजपा पार्षद दल भी विरोध जताते हुए दोषियों पर कार्रवाई के लिए अड़ गए।

यह है प्रकरण

भीतरी क्षेत्र की निमाज हवेली के जर्जर हिस्से को लेकर पूर्व में नोटिस जारी हो रखे थे। कलक्ट्रेट से निगम को जान-माल की दुहाई देते हुए जर्जर हिस्से को हटाने के लिए पत्र लिखे गए। इस पर निगम की टीम जब कार्रवाई के लिए पहुंची तो आरोप है कि जर्जर हिस्से के साथ जिस जगह दुकानें बनी थी और किराए पर चल रही थी उसे भी ढहा दिया। लोगों का विरोध हुआ तो निगम बैकफुट पर आया। नगर निगम उत्तर आयुक्त रोहिताश्व तोमर ने इस मामले में गलत तरीके से आदेश निकाले जाने पर उपायुक्त खान के विरुद्ध चार्जशीट प्रस्तावित करते हुए डीएलबी को लिखा था। इस पर कार्मिक विभाग ने यह कार्रवाई की है। जर्जर हिस्से को हटाते समय पूरी प्रक्रिया नहीं अपनाने और निजी जेसीबी के दखल पर अतिक्रमण निरीक्षक को पूर्व में निलंबित कर दिया है। इस प्रकरण में पुलिस में एफआइआर भी दर्ज है।