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निलंबित आईएएस निर्मला मीणा को फिर लगा झटका, जमानत पर सुनवाई टली
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निलंबित आईएएस निर्मला मीणा को फिर लगा झटका, जमानत पर सुनवाई टली

अवकाशकालीन न्याययाधीश की अदालत में 6 जून को होगी सुनवाई
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जोधपुर . निलंबित आईएएस निर्मला मीना के जमानत आवेदन पर सुनवाई 2 दिन टल गई है। अब अवकाशकालीन न्यायाधीश रामचंद्र सिंह झाला की अदालत में अब 6 जून को सुनवाई होगी। सोमवार को हुई निर्मला मीणा की जमानत पर सुनवाई में मीणा के पति पवन मित्तल ने पैरवी करते हुए कहा कि चालान पेश होने में समय लगेगा। इसलिए निर्मला मीणा को जमानत पर रिहा किया जाए। इस पर न्यायाधीश ने पूछा कि क्या यह पहली जमानत याचिका है। इस पर न्यायाधीश झाला ने मामले की सुनवाई स्थगित करते हुए 6 जून को सुनवाई के आदेश दिए।

 

हाईकोर्ट में सोमवार से ग्रीष्मावकाश

राजस्थान हाईकोर्ट में सोमवार से ग्रीष्मावकाश शुरू हो गया। अवकाशकालीन जज के रूप में सोमवार को जस्टिस आरसीएस झाला कोर्ट संख्या 14 में सुबह 8 से 10.30 बजे तक व 11 से 1 बजे तक सुनवाई करेंगे। उनके समक्ष कुल 150 मामले सूचीबद्ध हैं। इनमें से 132 मामले जमानत से सम्बंधित हैं। ग्रीष्मावकाश के प्रथम सप्ताह में गठित एक खंडपीठ व दो एकलपीठों में क्रमश: 13, 10 व 10 जेल अपीलों की सुनवाई होनी है। विशेष खंडपीठ कोर्ट-7 में सुनवाई करेगी। इसमें जस्टिस विजय विश्नोई के साथ जस्टिस मनोजकुमार गर्ग बैंठेंगे। दो विशेष एकलपीठ में से पहली एकलपीठ कोर्ट-8 में जस्टिस अरुण भंसाली की व दूसरी कोर्ट-10 में जस्टिस दिनेश मेहता की एकलपीठ गठित की गई है। जस्टिस रामचन्द्रसिंह झाला की पीठ में निलंबित आईएएस निर्मला मीणा के जमानत आवेदन व भंवरी मामले के सह आरोपी परसराम के अंतरिम जमानत आवेदन की सुनवाई हुई।