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-मुख्यमंत्री, निर्वाचन आयोग और रिटर्निंग अधिकारी को नोटिस

  गहलोत के निर्वाचन को चुनौती -मुख्यमंत्री, निर्वाचन आयोग और रिटर्निंग अधिकारी को नोटिस  
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-मुख्यमंत्री, निर्वाचन आयोग और रिटर्निंग अधिकारी को नोटिस

-मुख्यमंत्री, निर्वाचन आयोग और रिटर्निंग अधिकारी को नोटिस

जोधपुर (jodhpur).

राजस्थान हाईकोर्ट (rajasthan highcourt) ने सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र (Sardarpura Assembly Constituency) से निर्वाचन को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका (Election petition) पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (cm ashok gehlot), भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) तथा रिटर्निंग अधिकारी (Returning officer) को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।


न्यायाधीश विनीतकुमार माथुर की एकलपीठ ने आरती गौतम (arti gautam) की ओर से दायर चुनाव याचिका की सुनवाई के बाद अगली सुनवाई 27 सितंबर को मुकर्रर की है। याची ने पिछले वर्ष सम्पन्न विधानसभा चुनाव (Assembly elections) में सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र से नामांकन पत्र दाखिल किया था, लेकिन रिटर्निंग अधिकारी ने उनका नामांकन पत्र खारिज कर दिया था।

इससे व्यथित होकर आरती ने याचिका दायर की थी। हालांकि, इससे पूर्व अप्रेल में कोर्ट ने विधानसभा चुनावों में उपयोग में लाई गई ईवीएम (EVM) तथा वीवीपैट (vvpat) मशीनों को लोकसभा चुनावों में उपयोग में लेने की अनुमति प्रदान कर दी थी। कोर्ट ने रिटर्निंग अधिकारी को ईवीएम एवं वीवीपैट मशीनों के अलावा चुनाव से जुड़े दस्तावेज व अन्य सामग्री याचिका का निस्तारण नहीं होने तक संरक्षित रखने के आदेश दिए थे।