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Rape Case : 74 साल के वृद्ध को मिलेगी अपने बुरे कर्म की सजा, कोर्ट ने दिया यह फैसला

Rape Case : सात साल की मासूम से बलात्कार करने के मामले में कोर्ट ने 74 साल के वृद्ध को 20 साल की सजा सुनाई
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Maharashtra Rape Case

महाराष्ट्र में महिला से दरिंदगी

Rape Case : पाली . सात साल की मासूम से बलात्कार करने के मामले में कोर्ट ने 74 साल के वृद्ध को 20 साल की सजा सुनाई है। आरोपी को सजा दिलाने में दो लड़कियों ने बतौर गवाह अहम भूमिका निभाई। पोक्साे न्यायालय ने यह महत्वपूर्ण फैसला दिया।

पोक्सो कोर्ट संख्या 3 के लोक अभियोजक खीमाराम पटेल ने बताया कि 9 सितम्बर 2021 को मारवाड़ जंक्शन थाने में एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उसकी सात साल की बेटी को भानू प्रकाश भटनागर पुत्र घीसाराम कायस्थ गोली-बिस्कीट खिलाने का झांसा देकर खेत में ले गया। वहां उसके साथ बलात्कार किया। गांव की दो लड़कियों ने ऐसा करते हुए देख लिया।

भानू प्रकाश ने लड़कियों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वे बचकर निकल गई। पिता की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। करीब ढाई साल पुराने इस मामले की सुनवाई पोक्सो कोर्ट संख्या 3 के विशिष्ठ न्यायाधीश अनवर अहमद चौहान ने की। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस और गवाहों के बयान सुनने के बाद उन्होंने सोजत सिटी हाल दूदौड़़ गांव निवासी 74 साल के भानु प्रकाश भटनागर पुत्र घीसाराम कायस्थ को नाबालिग से बलात्कार का दोषी मानते हुए 20 साल के कारावास की सजा सुनाई।

डीएनए में भी माना गया

मामले में कोर्ट के आदेश पर डीएनए रिपोर्ट करवाई गई। इसमें भी वृद्ध दोषी पाया गया। इस मामले में गवाह के रूप में दो लड़कियां थीं। दोनों ने कोर्ट में खुलकर बयान दिए।