
सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के खिलाफ दायर याचिका खारिज
जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने आबादी क्षेत्र से नजदीकी की दलील देते हुए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की खिलाफत में दायर एक जनहित याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि ऐसा प्लांट जन स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है।
मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांति व न्यायाधीश विनित कुमार माथुर की खंडपीठ में याचिकाकर्ता रामचंद्र एवं अन्य की जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान ध्यान में लाया गया कि बीकानेर जिले के माडिया गांव में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण करवाया जा रहा है। यह आबादी क्षेत्र से 500 मीटर ही दूर है। याचिका में प्लांट का निर्माण अन्यत्र करवाए जाने की मांग की गई। खंडपीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि जन स्वास्थ्य के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट की आवश्यकता अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस जनहित याचिका पर विचार करने का कोई औचित्य नहीं है और इसके विपरीत कोर्ट की राय है कि नगर पालिका, नोखा को निर्देश जारी किया जाना चाहिए कि वे जल्द से जल्द संयंत्र की स्थापना सुनिश्चित करें ताकि सार्वजनिक सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य को बनाए रखा जा सके।
Updated on:
01 Jul 2021 01:01 pm
Published on:
01 Jul 2021 01:01 pm
