
Police asked the number to find the missing girl
जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने एक लापता लडक़ी का पता लगाने के लिए आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर बताने से यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑथोरिटी ऑफ इंडिया के इंकार पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
न्यायाधीश संदीप मेहता व न्यायाधीश विजय बिश्नोई की खंडपीठ मेें याचिकाकर्ता अनुसुया की ओर से दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की सुनवाई के दौरान जांच अधिकारी विक्रमसिंह ने बताया कि लापता लडक़ी का पता लगाने के प्रयास किए गए। उसके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पता करने के लिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑथोरिटी ऑफ इंडिया से संपर्क किया गया, लेकिन उन्होंने गोपनीयता का हवाला देते हुए यह जानकारी साझा करने से इनकार कर दिया। लापता लडक़ी का अब तक पता नहीं लगा है।
खंडपीठ ने कहा कि जहां किसी लापता को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा हो, वहां गोपनीयता के विशेषाधिकार को जांच में अड़चन नहीं बनने दिया जा सकता। कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया संजीत पुरोहित को अगली तिथि पर यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑथोरिटी ऑफ इंडिया का प्रत्युत्तर बताने को कहा है। अगली सुनवाई 24 फरवरी को होगी।
Updated on:
07 Feb 2020 03:58 pm
Published on:
07 Feb 2020 03:58 pm
