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असिस्टेंट प्रोफेसर पद भर्ती परीक्षा पर स्थगन से इनकार

राजस्थान हाईकोर्ट ने किया इंकार
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 असिस्टेंट प्रोफेसर पद भर्ती परीक्षा पर स्थगन से इनकार

असिस्टेंट प्रोफेसर पद भर्ती परीक्षा पर स्थगन से इनकार

जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जा रही असिस्टेंट प्रोफेसर व सीनियर डेमन्स्ट्रैटर पद की परीक्षा को स्थगित करने से मना कर दिया है। असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा मंगलवार तथा सीनियर डेमन्स्ट्रैटर की परीक्षा 13 सितंबर से आयोजित की जानी है।

न्यायाधीश दिनेश मेहता की एकलपीठ ने डॉ. राजवीर सिंह व अन्य की ओर से दायर याचिकाओं को निस्तारित करते हुए चिकित्सा शिक्षा विभाग व आयोग को अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति देने व कोविड-19 प्रकोप को देखते हुए आवश्यक प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं।

आयोग ने 17 जनवरी को एक विज्ञप्ति जारी कर चिकित्सा विभाग में विभिन्न विषयों के असिस्टेंट प्रोफेसर व सीनियर डेमन्स्ट्रैटर पदों के लिए आवेदन मांगे थे। 23 जून को आयोग ने परीक्षा का कार्यक्रम जारी किया। कार्यक्रम के अनुसार असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 11 , 13 व 14 अगस्त तथा सीनियर डेमन्स्ट्रैटर के लिए 13 व 14 सितंबर को परीक्षा आयोजित की जानी है।

याचिकाओं में कहा गया कि कोविड-19 संक्रमितों की संख्या को देखते हुए परीक्षा को स्थगित किया जाए। कुछ याची कोरोना में ड्यूटी में लगे हुए हैं और कुछ 7 से 14 दिन तक के लिए क्वारन्टीन भी है। अतिरिक्त महाधिवक्ता मनीष व्यास व आयोग की ओर से अधिवक्ता राकेश अरोड़ा ने परीक्षा स्थगित करने का विरोध किया और कहा कि सभी इंतजाम कर लिए गए हैं। कोविड-19 प्रकोप को देखते हुए भी प्रबंध किए गए हैं।