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उत्तर-पुस्तिकाओं के लिए आरटीआई नियमों से अधिक शुल्क लेना अनुचित

राजस्थान राज्य सूचना आयोग ने दी व्यवस्था
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उत्तर-पुस्तिकाओं के लिए आरटीआई नियमों से अधिक शुल्क लेना अनुचित

उत्तर-पुस्तिकाओं के लिए आरटीआई नियमों से अधिक शुल्क लेना अनुचित

जोधपुर। राजस्थान राज्य सूचना आयोग ने व्यवस्था दी है कि सूचना का अधिकार के तहत महाविद्यालय-विश्वविद्यालय परीक्षा में जांची गई उत्तर-पुस्तिकाओं की सत्यापित प्रति देने के लिए आवेदक विद्यार्थियों से आरटीआई नियमों से अधिक शुल्क नहीं लिया जाए।
सूचना आयुक्त लक्ष्मण सिंह ने लाचू मेमोरियल कॉलेज ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी के छात्र किशन गहलोत की द्वितीय अपील स्वीकार करते हुए साफ कहा कि प्रत्यर्थी ने उत्तर-पुस्तिका की प्रति के लिए असाधारण रूप से अधिक शुल्क निर्धारित किया हुआ है, जो कि सर्वथा अनुचित है। इसलिए प्रत्यर्थी को 30 दिवस की अवधि में सूचना का अधिकार नियम, 2005 के नियम 4 के अनुरूप सूचना शुल्क प्राप्त कर वांछित सूचनाएं अधिप्रमाणित एवं हस्ताक्षरित कर उपलब्ध करवाने का आदेश दिया जाता है। कॉलेज ने अपीलार्थी से प्रत्येक उत्तर पुस्तिका की सत्य प्रति के लिए एक हजार रुपए का शुल्क अदा करने को कहा था, जिसे चुनौती दी गई थी। पूर्व में राजस्थान हाईकोर्ट एक मामले में यह निर्णय पारित कर चुका है कि उत्तर पुस्तिका की सत्य प्रति आरटीआई एक्ट के तहत निर्धारित शुल्क लेकर दी जाए।